सभी दलीलों को खारिज कर लव जिहाद पर हाईकोर्ट ने सुनाया ये बड़ा फैसला

उत्तर प्रदेश में लव जिहाद को लेकर चल रहे विवादों के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि, किसी भी व्यक्ति को अपना जीवनसाथी चुनने का अधिकार है.

उत्तर प्रदेश में लव जिहाद को लेकर चल रहे विवादों के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि, किसी भी व्यक्ति को अपना जीवनसाथी चुनने का अधिकार है. और इसे कोई भी नहीं छीन सकता है क्योंकि ये उसका मौलिक अधिकार है. अगर कोई इस मौलिक अधिकार में हस्तक्षेप करता है तो वो उसकी निजता के अधिकार का अतिक्रमण है.

निजता के अधिकार का अतिक्रमण है

हाईकोर्ट ने आगे कहा कि, किसी भी व्यक्ति को इसलिए शादी करने से नहीं रोका जा सकता है कि, वो अलग-अलग धर्म या जाति के हैं. जो बालिग रिश्तों को सिर्प हिंदू या मुसलमान की नजर से नहीं देखा जाना चाहिए. अपनी पसंद के जीवनसाथी के साथ शादी करने वालों के रिश्ते पर एतराज जताने और विरोध करने का हक न तो सरकार, समाज को है और न ही उनके परिवार को है. अगर राज्य सरकार या परिवार उनके शांतिपूर्वक जीवन मेंदखल दे रहा है तो ये उनकी निजता के अधिकार का अतिक्रमण है.

भदोही : धान क्रय केंद्रों पर खाद्य एंव रसद आयुक्त का औचक निरीक्षण

फैसलों पर भी असहमति जताई

बता दें कि, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले से लव जिहाद से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यूपी सरकार की उस दलील को खारिज कर दिया जिसमें हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के फैसलों को आधार बनाकर शादी के लिए धर्म परिवर्तन करने को अवैध करार दिया गया था.हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच से आए फैसलों पर भी असहमति जताई है और कहा है कि उन फैसलों में निजता और स्वतंत्रता के अधिकारों की अनदेखी की गई थी.

बता दें कि, कुशीनगर के विष्णुपुरा थाने की रहने वाली प्रियंका खरवार ने अपनी पसंद के सलामत अंसारी के साथ प्रेम विवाह किया था. प्रियंका ने शादी से पहले अपना धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म अपना लिया था और वो प्रियंका से आलिया हो गई थी. इसके बाद प्रियंका के पिता ने सलामत अंसारी के खिलाफ अपहरण और पाक्सो समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करा दिया था.

एफआईआर को रद कर दिया

अदालत ने साफ तौर पर कहा कि एतराज और विरोध करने वालों की नजर में कोई हिन्दू या मुसलमान हो सकता है, लेकिन कानून की नजर में अर्जी दाखिल करने वाले प्रेमी युगल सिर्फ बालिग जोड़े हैं और शादी के पवित्र बंधन में बंधने के बाद पति-पत्नी के तौर पर साथ रह रहे हैं. कोर्ट ने धर्म बदलने वाली प्रियंका उर्फ आलिया के पिता की तरफ से पति सलामत अंसारी के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद कर दिया है.

 

 

देश-विदेश की ताजा ख़बरों के लिए बस करें एक क्लिक और रहें अपडेट 

हमारे यू-टयूब चैनल को सब्सक्राइब करें :

हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें :

कृपया हमें ट्विटर पर फॉलो करें:

हमारा ऐप डाउनलोड करें :

हमें ईमेल करें : [email protected]

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button