केंद्र सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस, जानें क्या हुआ नियमों में बदलाव?

कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों में फिर से तेची आने के बाद केंद्र सरकार ने बुधवार को नई गाइडलाइन जारी कर दी है। सरकार ने राज्यों से सख्ती और सावधानी बरतने को कहा है।

कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों में फिर से तेची आने के बाद केंद्र सरकार ने बुधवार को नई गाइडलाइन जारी कर दी है। सरकार ने राज्यों से सख्ती और सावधानी बरतने को कहा है। राज्यों को यह छूट दी गई है कि कोरोना के बढ़ते मामलों की रोकथाम के लिए वह अपने हिसाब से पाबंदियां लागू कर सकते हैं, लेकिन कंटेनमेंट जोन्स के अतिरिक्त लॉकडाउन लगाने के लिए उन्हें केंद्र सरकार से अनुमति लेनी होगी। गृह मंत्रालय की ओर से जारी ये दिशा-निर्देश 1 दिसंबर से 31 दिसंबर 2020 तक लागू रहेंगे।

सर्विलांस और कंटेनमेंट के लिए दिशा-निर्देश

* राज्यों को सर्विलांस सिस्टम को मजबूत करना होगा और कंटेनमेंट जोन में नियमों का सख्ती से पालन कराना होगा।
* जिले की एडमिनिस्ट्रेशन को केंद्र सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस का पालन कराना होगा।
* राज्यों को छूट दी गई है कि वे अपने राज्य की हालात को देखते हुए खुद से पाबंदियां लगा सकते हैं।
* राज्यों को सभी जिलों में बनने वाले कंटेनमेंट जोन की लिस्ट अपनी वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी, इसे हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ साझा करना होगा।
* कंटेनमेंट जोन में सख्ती बरतते हुए लोगों की आवाजाही पर रोक लगानी होगी। सिर्फ मेडिकल जरूरतों और जरूरी चीजों के लिए छूट मिलेगी।
* सर्विलांस टीम घर-घर जाकर कोरोना के लक्षण वालों की पहचान करेगी और प्रोटोकाल के हिसाब से टेस्टिंग कराई जाए।
* संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने वाले लोगों की लिस्ट बनानी होगी, जिससे कि उन्हें ट्रैक किया जाए और क्वारैंटाइन किया जाए।
* संक्रमित व्यक्ति का तुरंत उपचार शुरू किया जाए और उसे होम आइसोलेशन में रखा जाए। जरूरत होने पर अस्पताल में भर्ती किया जाए।
* ILI और SARI मामलों को सर्विलांस किया जाए और मोबाइल यूनिट उनके संपर्क में रहें।
* पाबंदियां लागू करने और नियमों के पालन के लिए लोकल डिस्ट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस जिम्मेदार होंगे।.

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कार्यक्रमों के लिए गाइडलाइन

सामाजिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अभी हॉल की क्षमता के 50% और अधिकतम 200 लोगों के एकत्रित होने की मंजूरी है, जो जगह के लिहाज से तय किया जाएगा। हालांकि, राज्य अपने हालातों के आधार पर इस संख्या को 100 या इससे कम भी कर सकते हैं।

ऑफिस/दफ्तरों के लिए गाइडलाइन

* राज्य और यूनियन टेरिटरी को ऑफिसों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना है।
* सोशल डिस्टेंसिंग के लिहाज से ऑफिस में एक समय में ज्यादा स्टाफ नहीं होना चाहिए।
* जिन शहरों में वीकली 10% पॉजिटिविटी रेट है, वहां ऑफिस टाइमिंग में बदलाव और दूसरे जरूरी कदम उठाने होंगे।

 

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