पंचायत चुनाव की तारीखों का जल्द होगा ऐलान, पूरे प्रदेश में लागू होगा एक सामान आरक्षण

उत्तर प्रदेश में कुछ महीने बाद होने वाले पंचायत चुनाव की तैयारी अतिंम दौर में पहुंच गई हैं. राज्य सरकार ने पंचायती राज विभाग की ओर से लाए गए आरक्षण नियमावली के प्रस्ताव को बाई सकुलेशन मंजूरी दे दी है.

उत्तर प्रदेश में कुछ महीने बाद होने वाले पंचायत चुनाव (Panchayat Chunav) की तैयारी अतिंम दौर में पहुंच गई हैं. राज्य सरकार ने पंचायती राज विभाग की ओर से लाए गए आरक्षण नियमावली के प्रस्ताव को बाई सकुलेशन मंजूरी दे दी है. अब जल्द ही इसका शासनादेश जारी हो जाएगा। उसके बाद चुनाव आयोग पंचायत चुनाव की तारीख का ऐलान करेगा .

राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि इस बार पंचायत चुनाव  (Panchayat Chunav) के लिए आरक्षण तय करते समय सबसे पहले यह देखा जाए कि वर्ष 1995 से पांच चुनावों में कौन सी पंचायतें अनुसूचित जाति (एससी) व अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षित नहीं हो पाई हैं। इन पंचायतों में इस बार प्राथमिकता के आधार पर आरक्षण लागू किया जाए. राज्य सरकार के इस नए फैसले से अब वह पंचायतें, जो पहले एससी के लिए आरक्षित होती रहीं लेकिन वह पंचायते ओबीसी के आरक्षण के लाभ से वचिंत रह गयी थी. अब वहां ओबीसी वर्ग के लिए  आरक्षित होंगी और जो पंचायते अब तक ओबीसी के लिए आरक्षित होती रही हैं, अब वह एससी के लिए आरक्षित होंगी. इसके बाद अब जो पंचायते बचेगीं, वह आबादी घटते अनुपात चक्रानुक्रम के अनुसार सामान्य वर्ग के लिए होंगी. पिछले पांच पंचायत चुनावों में महिलाओं का 33 प्रतिशत आरक्षण का कोटा पूरा होता रहा है. लेकिन एससी के लिए 21 प्रतिशत का और ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण कोटे के हिसाब से कई ग्राम पंचायत, क्षेत्र और जिला पंचायते आरक्षित नहीं हो पाईं थी.सीएम योगी आदित्यनाथ ने पंचायती राज विभाग को निर्देश दिए हैं कि कोई भी पंचायत जातिगत आरक्षण से वचिंत न रह पाएं.

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हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कुछ दिन पहले चुनाव आयोग और उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया था कि सरकार ग्राम पंचायतों का चुनाव 30 अप्रैल तक करा लें ताकि 15 मई तक सभी पंचायतों का गठन किया जाए . हाईकोर्ट ने पंचायत के लिए आरक्षण का कार्य 17 मार्च तक पूरा करने के निर्देश दिए .

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव (Panchayat Chunav) के साथ-साथ 15 मई तक जिला पंचायत सदस्य और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव कराने के भी निर्देश दिए हैं. विनोद उपाध्याय की याचिका पर हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया था. इससे पहले हाईकोर्ट ने मई में चुनाव कराने को लेकर चुनाव अयोग के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था.

 

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