PNB घोटाला: नीरव मोदी-मेहुल चोकसी ने मारी पलटी, दिल्ली हाईकोर्ट से सभी याचिकाएं वापस लीं

नई दिल्‍ली। 11,500 करोड़ रुपये के पीएनबी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी नीरव मोदी और मेहुल चोकसी की कंपनी फायरस्टार डायमंड और फायरस्टार इंटरनेशनल ने ईडी के कार्रवाई के खिलाफ दायर सभी याचिकाएं दिल्ली हाईकोर्ट से वापस ले लिया है. दरअसल, पीएनबी घोटाले मामले में सीबीआई, ईडी और कई अन्य एजेंसियां नीरव मोदी, मेहुल चोकसी समेत कई आरोपितों के खिलाफ जांच कर रही हैं. मेहुल चोकसी की फर्म गीतांजलि जेम्स ने ईडी की कार्रवाई को चुनौती देते हुए कहा था कि ईडी उनकी संपत्ति जब्त नहीं कर सकती है, ऐसे में ईडी की कार्रवाई पर रोक लगाई जाए.

इससे पहले पीएनबी घोटाले मामले में आरोपित उद्यमी नीरव मोदी और मेहुल चोकसी की कंपनी की दलीलों पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार किया था. कंपनी के वकील ने दलील दी थी कि कोर्ट को याचिका की बारीकी के आधार पर नीरव मोदी को राहत देने से इन्कार नहीं करना चाहिए. इस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि अगर हमें बारीकी में नहीं जाना चाहिए तो नीरव मोदी को कहो कि वह भारत वापस आएं.

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि नीरव मोदी ने बयान दिया है कि वह भारतीय एजेंसी व कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं है. इसका मतलब हम उनके हिसाब से एक भगोड़े से डील कर रहे हैं. वहीं, ईडी की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल संदीप सेठी व केंद्र सरकार की तरफ से वकील अमित महाजन ने कहा था कि मेहुल चोकसी को कोई राहत नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि वह न सिर्फ भाग रहे हैं, बल्कि जांच में भी सहयोग नहीं कर रहे हैं.

 

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