प्रयागराज : बाहुबली विधायक विजय मिश्रा को गैंगेस्टर एक्ट की विशेष अदालत से बड़ी राहत
बाहुबली विधायक विजय मिश्रा को गैंगेस्टर एक्ट की विशेष अदालत से बड़ी राहत मिली है। उनके दो मकानों के ध्वस्तीकरण की कार्यवाई पर लगी रोक लगायी गयी है।
प्रयागराज। बाहुबली विधायक विजय मिश्रा को गैंगेस्टर एक्ट की विशेष अदालत से बड़ी राहत मिली है। उनके दो मकानों के ध्वस्तीकरण की कार्यवाई पर लगी रोक लगायी गयी है। विजय मिश्रा की पत्नी राम लली मिश्रा की अर्जी पर कोर्ट ने आदेश दिया है।
हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन होगा
अर्जी में कहा गया की पूर्व में दोनों मकानों को सील करने का प्रकरण कोर्ट में विचाराधीन है। विशेष न्यायधीश ने कहा बगैर अदालत के अनुमति एवं मामले का निस्तारण होने तक ध्वस्त न किया जाय। अदालत ने कहा ऐसे में ध्वस्त करने की कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन होगा।
राम लली मिश्रा ने अपनी अर्जी में कहा इस संपत्ति में विजय मिश्रा का कोई हक़ और कब्जा नही है। आरोप है की पूर्व में ही दोनों मकानों को गैंगेस्टर एक्ट के तहत गलत तरीके से सील किया जा चुका है। दोनों मकान शहर के जार्जटाउन थाना क्षेत्र के अल्लापुर इलाके में हैं।
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भदोही ने ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन को भेजा था पत्र
गैंगेस्टर एक्ट के विशेष न्यायधीश संजय कुमार शुक्ल ने दिया आदेश ।आपको बता दें कि बाहुबली विधायक विजय मिश्रा के कारोबारी बेटे विष्णु मिश्रा के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी की गयी थी। देश से भागने की आशंका के मद्देनजर जारी किया गया था नोटिस। एसपी भदोही ने ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन को भेजा था पत्र।
विष्णु मिश्रा पर दर्ज है बलात्कार और मकान-फर्म कब्जा करने का मामला फरार चल रहा है विष्णु मिश्रा। विधायक विजय मिश्रा इस मामले में आगरा जेल में किये गए हैं बन्द। ज्ञानपुर विधानसभा से निषाद पार्टी से चुने गए थे विधायक।
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