सहारनपुर: संगीन धाराओं और महिलाओं के प्रति अपराधों की पैरवी में कोई कसर बाकी न रहें : जिलाधिकारी

सहारनपुर जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने अभियोजना अधिकारियों एवं शासकीय अधिवक्ताओं को निर्देश दिए कि संगीन धाराओं के अपराधों और महिलाओं के प्रति अपराधों की पैरवी में कोई कसर बाकी न रखें।

सहारनपुर (Saharanpur) जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने अभियोजना अधिकारियों एवं शासकीय अधिवक्ताओं को निर्देश दिए कि संगीन धाराओं के अपराधों और महिलाओं के प्रति अपराधों की पैरवी में कोई कसर बाकी न रखें। उन्होंने कहा कि संगीन धाराओं में किसी भी अपराधी की जिला स्तर पर बेल न होने पाए। उन्होंने कहा कि गवाह के पक्षद्रोही होने पर उसके विरूद्ध भी सुसंगत धाराओं में कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि जिन मामलों में सरकारी गवाह उपस्थित नहीं हो रहे है उनकी सूची तत्काल उपलब्ध कराई जाए। अखिलेश सिंह आज यहां कलेक्ट्रेट सभागार में अभियोजन अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वादों का निस्तारण मेरिट के आधार पर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अपराधियों के विरूद्ध मुकदमों में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि संगीन धाराओं में लम्बित मुकदमों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित कराए। उन्होंने कहा कि समय से गवाह पेश करने के साथ ही पैरवी में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। सहारनपुर (Saharanpur) जिलाधिकारी ने कहा कि माॅनिटरिंग सैल की बैठक में आने से पूर्व पूरी तैयारी की जानी चाहिए। उन्होने कहा कि वादों के निस्तारण में लापरवाही न बरती जाये। उन्होने राजस्व वादों के सिविल कोर्ट में तुरन्त स्टे मिलने पर भी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने लम्बित वादों के सापेक्ष निस्तारण में काफी कमी पाये जाने पर असंतोष व्यक्त किया। उन्होने कहा कि आप सभी अपने-अपने दायित्वों का पूर्णतः निर्वहन करें। उन्होंने कहा कि यह सुनिशिचत किया जाए कि कोई भी अपराधी खुला नहीं घूमना चाहिए। उन्होंने कहा कि हाल ही में जनपद में हुई घटनाओं के अपराधियों को किसी भी स्तर पर जमानत नहीं मिलनी चाहिए।

ये भी पढ़े-संतकंबीरनगर : दो दिवसीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता प्रजापतिपुर में हुआ शुरू

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डाॅ0 एस चनप्पा ने कि पुलिस मेहनत के बाद अपराधियों को गिरफ्तार करती है तथा बेहतर पैरवी न होने के चलते अपराधी बाहर आ जाते है। उन्होंने कहा कि यह प्रवृति ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि संगीन धाराओं के अपराधों में किसी भी अपराधी की जमानत न होने पाये। इसके लिए पुलिस से जो भी सहायता और साक्ष्यों की जरूरत है। वो उपलब्ध करायें जायेंगे। उन्होंने कहा कि सभी के प्रयास होने चाहिए कि अपराधी जेल में ही रहें। उन्होंने कहा कि पुलिस के सहयोग से सम्बधिंत जो भी समस्या है उन्हें अवगत कराएं। सभी समस्याओं का समयबद्ध निस्तारण किया जायेंगा। इस अवसर अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) एस.बी. सिंह, जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सतीश कुमार सैनी, सिविल उमेश कुमार त्यागी सहित सभी सहायक शासकीय अधिवक्ता व अभियोजन अधिकारी मौजूद थे।

 

देश-विदेश की ताजा ख़बरों के लिए बस करें एक क्लिक और रहें अपडेट 

हमारे यू-टयूब चैनल को सब्सक्राइब करें :

हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें :

कृपया हमें ट्विटर पर फॉलो करें:

हमारा ऐप डाउनलोड करें :

हमें ईमेल करें : [email protected]

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button