उन्नाव में करोड़ों की बंजर जमीन पर बड़ा फर्जीवाड़ा ! DM ने दिए FIR के आदेश

उन्नाव। तहसील सदर की ग्राम सभा मुर्तजा नगर की लगभग 25 बीघा बंजर भूमि विधि विरुद्ध सोमानी स्टील प्राइवेट लिमिटेड कानपुर के नाम....

उन्नाव। तहसील सदर की ग्राम सभा मुर्तजा नगर की लगभग 25 बीघा बंजर भूमि विधि विरुद्ध सोमानी स्टील प्राइवेट लिमिटेड कानपुर के नाम हस्तांतरित करने की कारगुजारी को अवैध मान उन्नाव (Unnao) जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने संबंधित प्रकरण का अपर जिलाधिकारी को मुकदमा दर्ज कराने का निर्देश दिया है।

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बता दें कि ग्राम सभा मुर्तजा नगर तहसील उन्नाव (Unnao) की बंजर भूमि संख्या 364, 320ख, 294, 327, 373ख, 333, 369 और 373 कुल आठ किता रकबा लगभग 25 बीधा बंजर भूमि थी, जिसे किसी सरकारी प्रयोजन हेतु वर्ष 2016 में 27 मार्च को राजस्व अधिनियम में जिलाधिकारी को प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए तत्कालीन जिलाधिकारी ने बंजर श्रेष्ठी से खारिज कर अपने अधिकार में लिया था। तब से उक्त भूमि जिलाधिकारी के अधिकार में थी, क्योंकि जिस सरकारी प्रायोजन से तत्कालीन जिलाधिकारी ने भूमि अपने अधिकार में ली थी, संभवत वह योजना निरस्त हो गयी थी, लेकिन ग्राम सभा मुर्तजा नगर की यह बंजर भूमि तब से 2019 तक जिलाधिकारी के अधिकार क्षेत्र में रही। यद्यपि यह भी अनियमित है, परियोजना निरस्त होते ही भूमि पुन बंजर श्रेणी में दर्ज हो जाना था, परन्तु ऐसा न होकर जिलाधिकारी के कब्जे में रही।

लिहाजा, Unnao जिलाधिकारी के पत्रांक 771/डी एल आर सी/अमल का हवाला देकर दिनांक 4/7/2019 को नायब तहसील दार परियर ने किसी प्रार्थना पत्र का हवाला दे सोमानी स्टील प्राइवेट लिमिटेड सोमानी भवन नबाबगंज कानपूर के नाम सम्पूर्ण भूमि राजस्व अभिलेखों मे हस्तांतरित कर दी, जो दर्ज राजस्व अभिलेख है।

राजस्व अधिनियम 1961 में Unnao जिलाधिकारी को बंजर भूमि सरकारी प्रयोजन हेतू यह अधिकार प्राप्त है कि वह किसी विभाग को बंजर भूमि अपने अधिकार में लेकर सरकारी विभाग को इस शर्त पर दे सकते हैं कि यदि अधिगृहीत भूमि के बदले कोई मुवावजा देय है तो मुवावजा भूमि प्राप्त करने वाला विभाग देगा। महिला थाना और सीबीआई कार्यालय को आवंटित बंजर भूमि मे राजस्व खतौनी में इसका उल्लेख देखा जा सकती है। साथ ही यह अधिकार सिर्फ और सिर्फ जिलाधिकारी को प्राप्त है कि वह बंजर भूमि अधिगृहीत कर किसी सरकारी प्रयोजन हेतु दे सकते हैं, लेकिन सोमानी को नायब तहसील दार ने भूमि आवंटित की है, जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। उक्त समस्त कारगुजारी विधि विरूद्ध एक षडयन्त्र के तहत की गयी, जिसके संज्ञान में आते ही जिलाधिकारी ने इस अवैध कार्य के दोषियों पर मुकदमा पंजीकृत कराने का अपर जिलाधिकारी को आदेश दिया है।

 

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