आरुषि मर्डर केस: तलवार दंपति की रिहाई के खिलाफ SC पहुंची CBI

नई दिल्ली। आरुषि-हेमराज मर्डर केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा बरी किए गए तलवार दंपति के खिलाफ सीबीआई सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है. सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में तलवार दंपति की रिहाई को चुनौती दी है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीबीआई कोर्ट के निर्णय को रद्द करते हुए डॉ. राजेश तलवार और नुपुर तलवार को निर्दोष करार दिया था.

न्यायमूर्ति बीके नारायण और न्यायमूर्ति एके मिश्र की पीठ ने आरुषि तलवार और घरेलू सहायक हेमराज की हत्या के मामले में गाजियाबाद की विशेष सीबीआई अदालत के निर्णय के खिलाफ तलवार दंपति की अपील स्वीकार करते हुए उन्हें इस मामले से बरी कर दिया था. तलवार दंपति को 1,418 दिन जेल में काटने के बाद रिहा कर दिया गया.

विशेष सीबीआई अदालत ने आरुषि और हेमराज की हत्या के मामले में तलवार दंपति को 26 नवंबर, 2013 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. हाईकोर्ट ने कहा कि परिस्थितियों और रिकार्ड में दर्ज साक्ष्यों के मुताबिक तलवार दंपति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता. इस तरह से उसने तलवार दंपति की आजीवन कारावास की सजा को रद्द कर दिया.

साल 2008 में हुआ था डबल मर्डर

15-16 मई, 2008 की रात को आरुषि की लाश नोएडा में अपने घर में बिस्तर पर मिली. इसके बाद एक-एक कर इतनी नाटकीय घटनाएं सामने आईं कि पूरा मामला क्रिसी क्राइम थ्रिलर फिल्म में बदल गया. इसमें अगले पल क्या होगा ये किसी को पता नहीं था. नोएडा के मशहूर डीपीएस में पढ़ने वाली आरुषि के कत्ल ने पास पड़ोस के लोगों से लेकर पूरे देश को झकझोर दिया था.

चकरघिन्नी की तरह घूमा गया मामला

सब कुछ इतने शातिर तरीके से अंजाम दिया गया था कि सोचना भी मुश्किल था कि आखिर कातिल कौन हो सकता है. कत्ल के फौरन बाद शक घर के नौकर हेमराज पर जाहिर किया गया. लेकिन अगले दिन जब हेमराज की लाश घर की छत पर मिली तो ये पूरा मामला ही चकरघिन्नी की तरह घूम गया. पुलिस हमेशा की तरह बड़बोले दावे करती रही कि जल्द ही डबल मर्डर का राज सुलझा लिया जाएगा.

पुलिस ने दी थी ऑनर किलिंग की दलील

बेहद सनसनीखेज तरीके से नोएडा पुलिस दावा किया था कि आरुषि-हेमराज का कातिल कोई और नहीं बल्कि उसके पिता डॉक्टर राजेश तलवार हैं. इस थ्योरी के पीछे पुलिस ने ऑनर किलिंग की दलील रखी. 23 मई, 2008 को पुलिस ने बेटी की हत्या के आरोप में राजेश तलवार को गिरफ्तार कर लिया. लेकिन तब तक मामले में इतने मोड़ आ चुके थे कि मर्डर का ये मामला एक ब्लाइंड केस बन गया.

तलवार दंपति के नौकरों पर थी शक की सुई

31 मई, 2008 को आरुषि-हेमराज मर्डर केस की जांच सीबीआई के हवाले कर दी गई. कत्ल के आरोप में डॉक्टर राजेश तलवार सलाखों के पीछे थे. आरुषि केस देश भर में सुर्खियां बना हुआ था. तलवार का नार्को टेस्ट हुआ. शक की सुई तब तक तलवार से हटकर उनके नौकरों और कंपाउंडर तक पहुंच गई थी. तलवार परिवार के करीबी दुर्रानी परिवार के नौकर राजकुमार को गिरफ्तार कर लिया गया.

सीबीआई ने दाखिल की थी क्लोजर रिपोर्ट

इस बीच तलवार 50 दिन जेल में गुजार चुके थे. उन्हें जमानत मिल गई. 2010 में दो साल बाद सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी. सुनवाई चलती रही और फिर शक की सुई आरोपों की शक्ल में एक बार फिर तलवार दंपति पर टिक गई. गाजियाबाद कोर्ट ने तलवार दंपत्ति को सबूत मिटाने का दोषी पाया. दोनों के खिलाफ आरुषि-हेमराज मर्डर केस में शामिल होने के आरोप तय किए गए.

तलवार दंपति को मिली थी उम्रकैद

डबल मर्डर के चार साल बाद 2012 में आरुषि की मां नूपुर तलवार को कोर्ट में सरेंडर करना पड़ा और फिर जेल जाना पड़ा. नवंबर 2013 में तमाम जिरह और सबूतों को देखने के बाद सीबीआई कोर्ट ने आरुषि के पिता राजेश और मां नूपुर तलवार को उसकी हत्या के जुर्म का दोषी माना. उनको उम्र कैद की सजा सुना दी गई.

 

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