आसाराम को हो सकती है 10 साल की जेल

जोधपुर। नाबालिग से रेप के मामले में जोधपुर की अदालत ने स्वयंभू धर्मगुरु आसाराम को दोषी करार दिया है. अब उन्हें अदालत 10 साल जेल की सजा सुना सकती है. आसाराम के साथ दो अन्य शिल्पा और शरद को भी दोषी ठहराया गया है. वहीं दो अन्य शिवा और प्रकाश को कोर्ट ने बरी कर दिया.

आसाराम मामले में अंतिम सुनवाई अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति मामलों की विशेष अदालत में सात अप्रैल को पूरी हो गई थी और फैसला 25 अप्रैल तक के लिए सुरक्षित रखा गया था. जिसके बाद आज आसाराम को जोधपुर जेल में सजा सुनाई गई. सुरक्षा कारणों से जेल के भीतर ही कोर्ट बनाया गया था.

आसाराम का क्या होगा अगला कदम

कोर्ट के फैसले के बाद पीड़िता का परिवार खुश है. पीड़िता के पिता ने कहा, ”हम फैसले का स्वागत करते हैं, मीडिया ने हमारा साथ दिया है.” वहीं आसाराम की प्रवक्ता नीलम दुबे ने कहा है कि हम अपनी लीगल टीम से मिलेंगे और आगे की कार्रवाई पर विचार करेंगे. हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है.

किस मामले में दोषी ठहराये गये आसाराम

चार साल से जेल में बंद आसाराम पर उत्तर प्रदेश की शाहजहांपुर की रहने वाली एक नाबालिग ने रेप का आरोप लगाया था. नाबालिग की शिकायत के मुताबिक, वह आसाराम के छिंदवाड़ा (मध्य प्रदेश) स्थित आश्रम में पढ़ती थी. जहां से आसाराम ने उन्हें जोधपुर के नजदीक मनानी बुलाया और उनके साथ 15 अगस्त 2013 को रेप किया.

6 नवंबर 2013 को पुलिस ने आसाराम और उनके चार सहयोगियों शिवा, शिल्पा, शरद और प्रकाश के खिलाफ चार्जशीट (आरोपपत्र) दाखिल किया था. आसाराम के खिलाफ पॉस्को एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और आईपीसी की कई अन्य धाराओं के तहत मामले दर्ज किये गये थे.

 

देश-विदेश की ताजा ख़बरों के लिए बस करें एक क्लिक और रहें अपडेट 

हमारे यू-टयूब चैनल को सब्सक्राइब करें :

हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें :

कृपया हमें ट्विटर पर फॉलो करें:

हमारा ऐप डाउनलोड करें :

हमें ईमेल करें : [email protected]

Related Articles

Back to top button