आसाराम को हो सकती है 10 साल की जेल
जोधपुर। नाबालिग से रेप के मामले में जोधपुर की अदालत ने स्वयंभू धर्मगुरु आसाराम को दोषी करार दिया है. अब उन्हें अदालत 10 साल जेल की सजा सुना सकती है. आसाराम के साथ दो अन्य शिल्पा और शरद को भी दोषी ठहराया गया है. वहीं दो अन्य शिवा और प्रकाश को कोर्ट ने बरी कर दिया.
आसाराम मामले में अंतिम सुनवाई अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति मामलों की विशेष अदालत में सात अप्रैल को पूरी हो गई थी और फैसला 25 अप्रैल तक के लिए सुरक्षित रखा गया था. जिसके बाद आज आसाराम को जोधपुर जेल में सजा सुनाई गई. सुरक्षा कारणों से जेल के भीतर ही कोर्ट बनाया गया था.
आसाराम का क्या होगा अगला कदम
कोर्ट के फैसले के बाद पीड़िता का परिवार खुश है. पीड़िता के पिता ने कहा, ”हम फैसले का स्वागत करते हैं, मीडिया ने हमारा साथ दिया है.” वहीं आसाराम की प्रवक्ता नीलम दुबे ने कहा है कि हम अपनी लीगल टीम से मिलेंगे और आगे की कार्रवाई पर विचार करेंगे. हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है.
We will discuss with our legal team and then decide our future course of action. We have confidence in our judiciary: Neelam Dubey,Asaram spokesperson on Asaram convicted pic.twitter.com/3LIcyuSAmU
— ANI (@ANI) April 25, 2018
किस मामले में दोषी ठहराये गये आसाराम
चार साल से जेल में बंद आसाराम पर उत्तर प्रदेश की शाहजहांपुर की रहने वाली एक नाबालिग ने रेप का आरोप लगाया था. नाबालिग की शिकायत के मुताबिक, वह आसाराम के छिंदवाड़ा (मध्य प्रदेश) स्थित आश्रम में पढ़ती थी. जहां से आसाराम ने उन्हें जोधपुर के नजदीक मनानी बुलाया और उनके साथ 15 अगस्त 2013 को रेप किया.
6 नवंबर 2013 को पुलिस ने आसाराम और उनके चार सहयोगियों शिवा, शिल्पा, शरद और प्रकाश के खिलाफ चार्जशीट (आरोपपत्र) दाखिल किया था. आसाराम के खिलाफ पॉस्को एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और आईपीसी की कई अन्य धाराओं के तहत मामले दर्ज किये गये थे.
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