जौनपुर- हत्या के प्रयास मामले में आरोपी सुनील को मिलीं जमानत, अधिवक्ता अभिषेक दुबे ने दिया ये तर्क…

accused Sunil bail murder case advocate Abhishek Dubey argument Jaunpur:- जौनपुर- हत्या के प्रयास मामले में आरोपी सुनील को मिलीं जमानत, अधिवक्ता अभिषेक दुबे ने दिया ये तर्क…

accused Sunil bail murder case advocate Abhishek Dubey argument Jaunpur:-

जौनपुर. जिला एवं सत्र न्यायाधीश जौनपुर मदन पाल सिंह (एमपी सिंह) की अदालत ने हत्या के प्रयास के मामले में ग्राम गद्दोपुर थाना जंसा जिला वाराणसी निवासी सोनू यादव उर्फ सुनील यादव की जमानत अर्जी मंजूर कर ली।

अदालत ने एक – एक लाख की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। बचाव पक्ष की ओर से फौजदारी के विद्वान अधिवक्ता अभिषेक कुमार दूबे ने तर्क दिया।

जानें क्या है मामला

अभियोजन पक्ष के अनुसार जलालपुर थानाध्यक्ष ओम नारायण सिंह ने 12 जून 2020 को मुकदमा पंजीकृत कराया था

अभियुक्त संग्राम सिंह, सुनील यादव ऊर्फ सोनू यादव, मुलायम यादव व अश्वनी सिंह दो अलग अलग मोटर साइकिल से थें,

जो मुकदमा संख्या 116/2020 व मुकदमा अपराध संख्या 144/2020 अंतर्गत धारा 392 व 411 में वांछित थें।

थानाध्यक्ष ओम नारायण सिंह ने मुखबिर की सुचना पर हरिपुर मोड़ पर घेराबंदी कर पकड़ का प्रयास किया

अभियुक्तों ने पुलिस पर फायरिंग कर जान से मारने का प्रयास किया।

पुलिस टीम द्वारा एक अभियुक्त संग्राम सिंह को पकड़ा, बाक़ी तीन अभियुक्त भागने में कामयाब रहें।

अभियुक्त के वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक कुमार दूबे ने तर्क

अभियुक्त दस हजार का इनामिया सोनू यादव उर्फ सुनील यादव के विद्वान अधिवक्ता अभिषेक कुमार दूबे ने कोर्ट में तर्क दिया कि प्रार्थी निर्दोष है। उसे गलत ढंग से अभियुक्त बनाया गया है। प्रार्थी द्वारा कोई अपराध नहीं किया है। आवेदकगण प्रथम सूचना रिपोर्ट नामित नहीं है।

प्रार्थी को परेशान करने के लिए अभियुक्त बनाया गया है
  • कथित घटना का कोई चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है।
  • आवेदक सम्मानित परिवार के सदस्य हैं।
  • अभियुक्त के पास से कोई बरामदगी नहीं है।
  • इनका कोई अपराधिक इतिहास नहीं है।
  • प्रार्थी को परेशान करने के लिए अभियुक्त बनाया गया है।

    पुलिस घर से पकड़ कर थाने ले गई और फर्जी चालान कर दिया।

  • कहां अभियुक्त सोनू यादव सुनील यादव 13 जून 2020 से जेल में है।
  • उपरोक्त आधारों पर आवेदक को जमानत प्रदान किए जाने का निवेदन
  • विद्वान अधिवक्ता अभिषेक कुमार दूबे द्वारा किया गया है।
कोर्ट ने जमानत पर रिहा करने का दिया आदेश

कोर्ट ने अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता अभिषेक कुमार दूबे एवं राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के तर्कों को सुना एवं अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन करने के बाद अभियुक्त को मुबलिग एक- एक लाख की दो जमानतें तथा इतने ही धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र प्रस्तुत करने पर संबंधित मजिस्ट्रेट की संतुष्टि पर जमानत पर रिहा किया जाए।

 

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