मुश्किल में मौलाना, नहीं मिली जमानत, अब दो समुदायों के बीच नफरत फैलाने का केस दर्ज

नई दिल्ली। ज़ी हिंदुस्तान के शो ‘बताना तो पड़ेगा’ में लाइव बहस के दौरान महिला वकील फरहा फैज से मारपीट के मामले में आरोपी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना एजाज अरशद कासमी को ग्रेटर नोएडा की सेशन कोर्ट से राहत नहीं मिली है. सेशन कोर्ट से मौलाना को सोमवार को भी राहत नहीं मिली. कोर्ट ने मौलाना की जमानत याचिका पर सुनवाई अब एक अगस्त के लिए रखी है.क्योंकि मौलाना के खिलाफ पुलिस ने एक और धारा-153A (दो समुदायों के बीच नफरत फैलाना) जोड़ दिया है. ऐसे में मौलाना के खिलाफ अब तक 6 धारा लगाई जा चुकी है. दरअसल, धारा-153A शिकायतकर्ता के 164 के बयान के आधार पर दर्ज किया गया है.वहीं दूसरी ओर मौलाना की 14 दिनों की न्यायिक हिरासत मंगलवार को खत्म हो रही है और कल मौलाना को कोर्ट में पेश किया जाएगा.

पिछली सुनवाई में सेशन कोर्ट ने मौलाना की जमानत याचिका पर सुनवाई 30 जुलाई के लिए टाल दी थी. आपको बता दें कि शिकायतकर्ता फरहा फ़ैज ने डिस्ट्रिक्ट जज के यहां केस को दूसरे जज के पास ट्रांसफर करने की अर्जी दी थी, जिसपर पिछली सुनवाई में ही डिस्ट्रिक्ट जज ने अर्जी को मंजूर करते हुए दूसरे जज के पास केस को ट्रांसफर कर दिया था.

इससे पहले CJM कोर्ट ने मौलाना की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. जिसके बाद मौलाना ने सेशन कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी. जांच अधिकारी अरूण वर्मा ने CJM कोर्ट में मारपीट का विडियो सीडी कोर्ट में सौंपा था. पुलिस ने मौलाना के खिलाफ एक और धारा- 354 (महिला को लज्जित करना) जोड़ दिया था. जांच अधिकारी ने ज़ी मीडिया को बताया था कि वीडियो में मौलाना की ओर से गंदी गालियां दी गई हैं, इसलिए धारा-354 को जोड़ा गया है. CJM कोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद मौलाना ने सेशन कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी.

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट की महिला वकील और तीन तलाक की मुख्य याचिकाकर्ता फराह फैज से मारपीट किए जाने के बाद मौलाना को नोएडा पुलिस ने 17 जुलाई को ही गिरफ्तार कर लिया था. जिसके बाद नोएडा सेक्टर-20 थाने में फराह फैज ने मौलाना कासमी पर एफआईआर दर्ज करवाई थी. ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर कोर्ट में मौलाना को पेश किया गया था. जहां कोर्ट ने कासमी को कोई राहत नहीं दी और नोएडा जेल भेजने का आदेश दे दिया था.

 

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