गोंडा : घूस लेते रंगे हाथ पकड़े गए लेखपाल को तीन साल की कैद
घूस लेते रंगे हाथ पकड़े जाने का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम विष्णु प्रसाद अग्रवाल ने गोंडा जिले के बराव क्षेत्र के करनैलगंज तहसील में तैनात तत्कालीन लेखपाल अभियुक्त राधेश्याम सिंह को तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
घूस (bribe) लेते रंगे हाथ पकड़े जाने का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम विष्णु प्रसाद अग्रवाल ने गोंडा जिले के बराव क्षेत्र के करनैलगंज तहसील में तैनात तत्कालीन लेखपाल अभियुक्त राधेश्याम सिंह को तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
इसके अलावा उसे छह हजार रुपया अर्थदंड से भी दण्डित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को दो माह का कारावास अलग से भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक परमानंद राम त्रिपाठी का कहना था कि गोंडा जिले के कटरा बाजार थाना क्षेत्र के ग्राम निंदुरा निवासी वादी विक्की अहमद ने पुलिस अधीक्षक प्रभारी भ्रष्टाचार निवारण संगठन टीएफ इकाई लखनऊ को प्रार्थना पत्र देकर शिकायत दर्ज कराई।
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उसने बताया कि वह खेत में अपना मकान बनवाया है और वहीं उसका बाग भी है। जो बाउंड्री वाल से घिरा है। एक माह पूर्व चकरोड के नाप के लिए क्षेत्रीय लेखपाल आए और उससे कहे कि 15 हजार रुपया दो नहीं तो तुम्हारा चकाऊट ग्राम सभा में कर दूंगा।
वादी ने 12 अक्टूबर 2001 को उपजिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर अपने चक कि नाप कराने की मांग किया। जिसपर क्षेत्रीय लेखपाल आरोपी राधेश्याम सिंह आए। वह अनुरोध करने पर चार हजार रुपये में वह चक नापने को तैयार हुए। वादी घूस नहीं देना चाहता था, बल्कि अभियुक्त को रंगे हाथ पकड़ वाना चाहता था। जिसपर एक ट्रेप टीम का गठन हुआ और अभियुक्त को चार हजार रुपया घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया।
रिपोर्ट- मोहसिन खान
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