INX मीडिया केस: कार्ति चिदंबरम की सीबीआई रिमांड 12 मार्च तक बढ़ी, जेल में सीए से आमने-सामने होगी पूछताछ

नई दिल्ली। आईएनएक्स मीडिया केस में आरोपी और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को लेकर शुक्रवार को दिल्ली के दो कोर्ट में सुनवाई हुई। पटियाला हाउस कोर्ट ने कार्ति की सीबीआई रिमांड बढ़ाकर 12 मार्च कर दी। साथ ही जांच एजेंसी ने कार्ति के सीए से तिहाड़ जेल में आमने-सामने पूछताछ की इजाजत मांगी, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। कार्ति की बेल पिटीशन पर कोर्ट ने सीबीआई से जवाब मांगा है। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने कार्ति को राहत देते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समन और गिरफ्तारी पर 20 मार्च तक अंतरिम रोक लगाई। बता दें कि सीबीआई ने कार्ति को 28 फरवरी की सुबह चेन्नई एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था। कार्ति पर आईएनएक्स मीडिया के एफआईपीबी क्लीयरेंस के लिए करीब 6.5 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने का आरोप है।

कोर्ट ने ईडी के समन पर जवाब मांगा

हाईकोर्ट ने कहा कि अगर सीबीआई केस में ट्रायल कोर्ट कार्ति को जमानत देता है तो ईडी उन्हें अगली सुनवाई तक गिरफ्तार नहीं करेगी। इस मामले में कोर्ट अब 20 मार्च को सुनवाई करेगा। कोर्ट ने कार्ति की याचिका पर केंद्र सरकार और ईडी से जवाब मांगा है।

रिमांड खत्म होने के बाद सीबीआई ने कार्ति को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया। इस दौरान जांच एजेंसी की मांग पर कोर्ट ने एक बार फिर कार्ति की रिमांड बढ़ाकर 12 मार्च कर दी। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने पिछले दिनों छापेमारी में मिले नए सबूत भी कोर्ट को सौंप दिए।

सीबीआई ने कार्ति के सीए एस. भास्कर रमन की कस्टडी भी मांगी, ताकि दोनों से आमने-सामने पूछताछ की जा सके। कोर्ट ने तिहाड़ जेल में पूछताछ के लिए मंजूरी दे दी है।  दूसरी एप्लीकेशन में जांच एजेंसी ने कहा कि कुछ जगहों की पहचान और पूछताछ के सिलसिले में इंद्राणी व पीटर मुखर्जी को दिल्ली लेकर आना जरूरी है। हालांकि, इसकी मंजूरी को लेकर अभी स्थिति साफ नहीं है।

ईडी का समन रद्द कराने कोर्ट पहुंचे हैं कार्ति

कार्ति चिदंबरम के ईडी समन मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की थी। तब कोर्ट ने ईडी की कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इसके बाद कार्ति ने दिल्ली हाईकोर्ट में समन रद्द करने के लिए पिटीशन दायर की। एडिशनल सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन का विरोध करते हुए कहा था कि कोर्ट के सामने अभी ऐसी ही 50 याचिकाएं पेंडिंग हैं। जिसके बाद कार्ति की पैरवी कर रहे कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने इसे वापस ले लिया था। सुप्रीम कोर्ट में दायर पिटीशन में कार्ति ने कहा था कि एफआईआर में जिन मामलों का जिक्र है, उसके अलावा भी अन्य मामलों की जांच की जा रही है। ईडी को ऐसे मामलों की जांच का अधिकार नहीं है।

क्या है INX मामला, कार्ति पर क्या हैं आरोप?

मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला आईएनएक्स मीडिया कंपनी से जुड़ा है। इसकी डायरेक्टर शीना बोरा हत्याकांड की आरोपी इंद्राणी मुखर्जी थी। कार्ति पर आरोप है कि उन्होंने आईएनएक्स मीडिया के लिए गलत तरीके से फॉरन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड (FIPB) की मंजूरी ली। इसके बाद आईएनएक्स को 305 करोड़ का फंड मिला। इसके बदले में कार्ति को 10 लाख डॉलर (6.5 करोड़ रुपए ) की रिश्वत मिली। इसके बाद आईएनएक्स मीडिया और कार्ति से जुड़ी कंपनियों के बीच डील के तहत 3.5 करोड़ का लेनदेन हुआ।कार्ति पर यह भी आरोप है कि उन्होंने इंद्राणी की कंपनी के खिलाफ टैक्स का एक मामला खत्म कराने के लिए अपने पिता के रुतबे का इस्तेमाल किया। बता दें कि 2002 में पीटर मुखर्जी और इंद्राणी की शादी हुई थी। पीटर स्टार इंडिया के सीईओ रहे हैं। उनकी पत्नी इंद्राणी आईएनएक्स मीडिया की सीईओ रही हैं।शीना इंद्राणी की पहली शादी से हुई बेटी थी। जबकि संजीव खन्ना इंद्राणी का दूसरा पति है। पीटर से शादी से पहले इंद्राणी और संजीव का तलाक हुआ था। शीना बोरा की हत्या के आरोप में इंद्राणी फिलहाल भायखला महिला जेल में बंद है।

 

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