अब कम बिजली खर्च करने पर उपभोक्ताओं को देना होगा कम फिक्स चार्ज

तहलका एक्सप्रेस, लखनऊ। थोड़ी सी सावधानी से बिजली उपभोक्ताओं का बजट कम हो सकता है| नए नियमों के मुताबिक स्वीकृत लोड से 75 फीसदी या उससे कम बिजली खर्च करने वाले को फिक्स चार्ज नही देना होगा| इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने 10 किलोवाट से कम भार वाले उपभोक्ताओं राहत देते हुए 75 फीसदी या उससे कम बिजली खर्च वालों को 75 फीसदी ही फिक्स चार्ज देना होगा|
पहले फिक्स चार्ज पूरा देना पड़ता था| चाहे आपने बिजली कम इस्तेमाल किया हो या ज्यादा| इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने बृहस्पतिवार को राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद की पुनर्विचार याचिका पर फैसला सुनाते हुए संशोधन आदेश जारी कर दिया| पिछले दिनों परिषद ने वर्ष 2015-16 के टैरिफ कार्ड में हुए वृद्धि के खिलाफ आपत्ति उठाई थी|
कमीशन के अध्यक्ष देश दीपक वर्मा व सदस्य आइबी पाण्डेय द्वारा बुधवार को पावर कारपोरेशन के अधिकारियों के साथ चर्चा के बाद गुरुवार को टैरिफ आर्डर में स्पष्टीकरण संबंधी जारी किया| संशोधित आदेश के मुताबिक अब संयोजित भार के अनुसार बिजली कंपनियां फिक्स चार्ज नहीं वसूल करेंगीं| गौरतलब है कि मौजूदा समय में एक किलोवाट संयोजित विद्युत भार वाले घरेलू उपभोक्ता को 90 रुपये फिक्स चार्ज देने होते थे चाहे उसने बिजली कम क्यों न इस्तेमाल की हो|
आयोग के नए नियम के मुताबिक, अगर बिजली उपभोक्ता द्वारा स्वीकृत लोड से 75 फीसदी इस्तेमाल किया जाता है तो उसे 75 फीसद भार के अनुसार ही फिक्स चार्ज देना होगा। उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने इस संशोधन का स्वागत किया है| उनके मुताबिक इससे उपभोक्ताओं को काफी लाभ मिलेगा| यह प्रवधान पहले भी था लेकिन पवार कार्पोरेशन ने इसे समाप्त कर दिया था| वहीँ फिक्स चार्ज को भी बढ़ा कर 75 से 90 कर दिया था|
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