उच्च न्यायालय ने सिपाही को थप्पड़ मारने वाली, महिला जज को किया निलंबित

इलाहाबाद। उत्तराखंड के देहरादून में सिपाही को थप्पड़ मारने वाली उन्नाव की जज को हाईकोर्ट इलाहाबाद ने निलंबित कर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निलंबन के साथ जज को लखनऊ जजशिप से संबद्ध कर दिया है। गौरतलब है कि उन्नाव में तैनात रही अपर जिला जज जया पाठक पर बच्चों के विवाद में एक सिपाही को थप्पड़ मारने का आरोप था। जबकि जया पाठक ने पुलिस पर अभद्रता करने और मारपीट की शिकायत की थी।
उच्च न्यायालय से निलंबित :
जज जया पाठक पर कार्रवाई के लिए उत्तराखंड पुलिस ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को पत्र लिखा था और कार्रवाई की अनुमति मांगी थी। इसे संज्ञान में लेते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कार्रवाई की संस्तुति करते हुए महिला जज को निलंबित कर दिया।
पुलिस को थप्पड़ जड़ने वाली महिला जज के खिलाफ मुकदमा दर्ज
देहरादून पुलिस ने पद का दुरुपयोग करने वाली महिला जज के खिलाफ एतिहासिक कार्रवाई की है। देहरादून के प्रेमनगर थाने में ड्यूटी पर तैनात पुलिस कांस्टेबल पर थप्पड़ जड़ने वाली महिला जज के खिलाफ देहरादून पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है।
क्या है पूरा मामला
जया पाठक उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में फेमिली कोर्ट में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (एडीजे) के पद पर नियुक्त हैं. बीते 12 सितंबर को उन्होंने देहरादून के प्रीम नगर क्षेत्र में बच्चो की लड़ाई में बीच बचाव करने वाले पुलिसकर्मियों से मारपीट की और सार्वजनिक रूप से उसकी बेइज़्ज़ती की थी। सोसल मीडिया और कुछ समाचार पत्रों में यह मामला उछला था। इस बीच महिला जज का एक वीडियो सोशल मीडिया पर अपने कृत्य को लेकर माफी मांगने वाला भी वाइरल हुआ।
प्रेम नगर थाने में मुकदमा दर्ज :
अपने पद का दुरूपयोग करने वाली महिला जज के खिलाफ देहरादून पुलिस ने कार्रवाई की है। देहरादून के प्रेमनगर थाने में ड्यूटी पर तैनात पुलिस कांस्टेबल पर थप्पड़ जड़ने वाली महिला जज के खिलाफ देहरादून पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है।
उच्च न्यायालय ने दी अनुमति:
मामला महिला जज से जुड़ा था इसके लिए बाकायदा इलाहाबाद हाईकोर्ट से मुकदमा दर्ज करने की परमिशन ली गई। जिसके बाद विभिन्न धाराओं के तहत महिला जज पर मुकदमा दर्ज किया गया है।
देश-विदेश की ताजा ख़बरों के लिए बस करें एक क्लिक और रहें अपडेट
हमारे यू-टयूब चैनल को सब्सक्राइब करें :
हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें :
कृपया हमें ट्विटर पर फॉलो करें:
हमें ईमेल करें : [email protected]