उन्नाव सड़क हादसे का केस ट्रांसफर करने पर SC ने लगाई रोक, CBI ने मांगी विधायक की हिरासत

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उन्नाव रेप केस से संबंधित मामलों की जांच कर रही सीबीआई की अर्जी पर सुनवाई की. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व के फैसले को बदलते हुए उन्नाव रेप केस से संबंधित पांच में से 1 मामले (उन्नाव एक्सीडेंट) को लखनऊ से दिल्ली ट्रांसफर करने पर रोक लगा दी है. सर्वोच्च न्यायालय की ओर से यह रोक 15 दिनों तक लगाई गई है.
सीबीआई ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए मांग की कि जब तक उन्नाव रेप पीडि़ता से जुड़े सड़क हादसे की जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक इस मामले को दिल्ली ट्रांसफर ना किया जाए. साथ ही सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर समेत अन्य आरोपियों से पूछताछ करने संबंधी याचिका भी दायर की है.
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