उम्रकैद की सजा, यूपी की जेल में रहना चाहता है अबू सलेम, कोर्ट में दी अर्जी

मुंबई। 1993 मुंबई सीरियल ब्लास्ट केस में विशेष टाडा अदालत ने सजा का ऐलान कर दिया है. अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. वहीं उसके साथी करीमुल्लाह शेख को भी उम्रकैद की सजा दी गई है, और रियाज सिद्दिकी को 10 साल की सजा हुई है. जिस समय कोर्ट का फैसला सुनाया गया, उस दौरान सलेम कोर्ट में बिल्कुल शांत खड़ा था.

अबू सलेम ने कोर्ट से यूपी की जेल में ट्रांसफर मांगा है, ताकि वो बाकी की सजा पूरी कर सके. सलेम की दलील है कि उत्तर प्रदेश उसका होमटाउन है. अबू सलेम का आवेदन मुंबई की टाडा कोर्ट के सामने रखा गया है.

पढ़ें आखिर कोर्ट में क्या हुआ…?

– जिस दौरान जज सजा का ऐलान कर रहे थे, उस दौरान सलेम चुप खड़ा था.

– सजा का ऐलान होते ही अबू सलेम कोर्ट में बेंच पर बैठ गया

– वहीं सजा का ऐलान होते ही करीमुल्लाह शेख की आंखों में आंसू आ गए.

– ताहिर मर्चेंट और फिरोज की महिला रिश्तेदार सजा का ऐलान होते ही कोर्ट में बेहोश हो गईं.

आपको बता दें कि 12 मार्च 1993 में मुंबई में सीरियल ब्लास्ट हुए थे, जिसमें 257 लोगों की मौत हो गई थी और 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे. इस हमले में दोषी पाए गए आरोपियों में पुर्तगाल से 2005 में प्रत्यर्पित कर लाया गया माफिया डॉन अबू सलेम, मुस्तफा दोसा, मोहम्मद ताहिर मर्चेट, करीमुल्लाह खान, रियाज सिद्दीकी और फिरोज अब्दुल राशिद खान शामिल हैं. मुस्तफा को संयुक्त अरब अमीरात से प्रत्यर्पित कर लाया गया था, जिसकी हाल ही में मौत हो गई है.

गौरतलब है कि मुंबई विस्फोट के 24 साल बाद अदालत ने अबू सलेम सहित छह लोगों को दोषी करार दिया था, जबकि एक आरोपी को दोषमुक्त कर दिया था. गुरुवार को सुनाए गए फैसले में फिरोज खान, ताहिर मर्चेंट को फांसी की सजा सुनाई गई है.

 

देश-विदेश की ताजा ख़बरों के लिए बस करें एक क्लिक और रहें अपडेट 

हमारे यू-टयूब चैनल को सब्सक्राइब करें :

हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें :

कृपया हमें ट्विटर पर फॉलो करें:

हमारा ऐप डाउनलोड करें :

हमें ईमेल करें : [email protected]

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button