एफआईआर की कॉपी वेबसाइट पर डालना निजता में दखल हो सकता है: डीजीपी

satish-mathurमुंबई। सुप्रीम कोर्ट द्वारा एफआईआर दर्ज होने के अगले 24 घंटे के अंदर उस एफआईआर की कॉपी को अपनी वेबसाइट पर लगाने संबंधी राज्यों को दिए आदेश पर महाराष्ट्र पुलिस के महानिदेशक (डीजीपी) सतीश माथुर ने कहा कि महाराष्ट्र में फिलहाल ऐसी व्यवस्था नहीं है। यहां शिकायत तो फोन पर या इंटरनेट पर की जा सकती है लेकिन एफआईआर को बेवसाइट पर डालने की व्यवस्था नहीं है। यह तो एक तरह से लोगों की ‘निजता’ में दखल हो सकता है।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश यूथ लॉयर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याचिका में दिल्ली हाई कोर्ट में पारित एक फैसले का जिक्र किया गया है जिसमें दिल्ली पुलिस को एफआईआर दर्ज होने के 24 घंटे के अंदर उसे अपनी वेबसाइट पर लगाने का निर्देश दिया गया था। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कुछ संशोधनों के साथ दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देश पर सहमति जताई थी।

कानून नहीं है तो बनाना पड़ेगा: संजय पांडे
सीनियर आईपीएस अधिकारी संजय पांडे का कहना है कि एफआईआर सरकारी या पब्लिक दस्तावेज है और इसे वेबसाइट पर डाला जा सकता है। यदि महाराष्ट्र में कोई कानून नहीं है तो कानून बनाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा निर्देश दिया है तो इसका कुछ महत्व तो है ही।

 

देश-विदेश की ताजा ख़बरों के लिए बस करें एक क्लिक और रहें अपडेट 

हमारे यू-टयूब चैनल को सब्सक्राइब करें :

हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें :

कृपया हमें ट्विटर पर फॉलो करें:

हमारा ऐप डाउनलोड करें :

हमें ईमेल करें : [email protected]

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button