ओवैसी की सभा के लिए क्यों नहीं दे रहे अनुमति: हाई कोर्ट

Courtतहलका एक्सप्रेस ब्यूरो, लखनऊ/इलाहाबाद। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रदेश सरकार और इलाहाबाद प्रशासन से पूछा है कि वह क्यों एमआईएम अध्यक्ष और सांसद मो. असदउद्दीन ओवैसी की सभा के लिए आदेश नहीं दे रहे हैं।
जस्टिस राकेश तिवारी और जस्टिस मुख्तार अहमद की खण्डपीठ ने इलाहाबाद निवासी अफसर अहमद की याचिका पर यह आदेश देते हुए 17 अगस्त को सुनवाई करने की तारीख तय की है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि राजनैतिक दबाव में सांसद असदउद्दीन ओवैसी को आमसभा करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। मुस्लिम वोट बैंक के सत्ताधारी पार्टी से दूर जाने के डर से ऐसा किया जा रहा है।
डीएम को भी बनाया पक्षकार
ओवैसी की सभा की अनुमति रद करने के मामले में तत्कालीन डीएम भवनाथ सिंह को भी पक्षकार बनाया गया है। अफसर के मुताबिक भवनाथ सिंह ने ही बताया कि कैबिनेट मंत्री आजम खां और सपा मुखिया मुलायम सिंह नहीं चाहते कि सभा हो। उनके बयान और सभा रद करने को देखते हुए उन्हें पक्षकार बनाया गया है।

 

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