घर में पार्किंग नहीं है तो नहीं खरीद सकेंगे कार, गाड़ी खरीदने से पहले दिखाना होगा पार्किंग स्पेस

लखनऊ। यूपी में घर में जगह नहीं है, लेकिन कार रखने का शौक सैकड़ों लोगों को है. जिसके चलते उन्होंने सड़क को ही पार्किंग बना रखा है. यही नहीं कई कालोनी और मुहल्लों में तो इन्हीं अवैध पार्किंग की गयी गाड़ियों की वजह से दूसरी गाड़ियां निकल नहीं सकती हैं. इसीलिए योगी सरकार ने अब इस पर सख्ती करनी शुरू कर दी है.इसलिए अब कार वही लोग खरीद सकेंगे, जिनके पास पार्किंग होगी. दरअसल नई कार घर में लाने से पहले ग्राहक को शोरूम में अपने घर में पार्किंग का सर्टीफिकेट देना होगा, तभी वह नई गाड़ी खरीद सकेगा.

नोएडा में कार खरीदने से पहले दिखाना पड़ेगा पार्किंग स्‍पेस 

फिलहाल परिवहन विभाग के इस नियम की शुरुआत नोएडा से की जा रही है. नोएडा में कार खरीदने के लिए आपको पार्किंग स्पेस का प्रबंध करना होगा, नहीं तो कार का रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाएंगे. परिवहन विभाग नया सर्कुलर जारी करने जा रहा है, जिसमें ये नियम आने वाला है. निगम के नये नियम के तहत नोएडा में कार खरीदने से पहले पार्किंग स्‍पेस के बारे में बताना होगा, साथ ही पहले से अगर कोई गाड़ी मौजूद है तो उसकी भी जानकारी देनी होगी. नियम यह भी होगा कि अगर ग्राहक के पास दो से ज्यादा कारें हैं तो रोड टैक्स वसूला जाएगा.

ऑटोमोबाइल एजेंसियों को सर्कुलर होने लगे जारी 

दरअसल बुधवार को उपराज्यपाल द्वारा बनाई गई कमेटी की एक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें लगभग सभी व्यक्ति रोड टैक्स बढ़ाने के फेवर में थे. रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस (RTO) का कहना है कि अब कार का रजिस्ट्रेशन कराने से पहले पार्किंग का सबूत लिया जाएगा और यह चेक किया जाएगा कि घर में पहले से कितनी गाड़ियां हैं. इस संबंध में जिले की सभी ऑटोमोबाइल एजेंसियों को सर्कुलर भेजा जाना शुरू हो गया है. कारों के अलावा दुपहियां वाहन खरीदने के नियम में भी थोड़ा बदलाव होगा. अब दोपहिया वाहन खरीदने के साथ हेलमेट भी एजेंसी से ही खरीदना होगा. ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि सड़कों पर बढ़ती पार्किंग, ट्रैफिक जाम और बिना हेलमेट या घटिया क्वॉलिटी के हेलमेट के कारण हो रही मौत के मामलों पर रोक लगाई जा सके.

 

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