चुनाव आयोग में नियुक्तियों पर बनाएं कानून, नहीं तो हम देंगे दखल : SC

सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके पूछा गया था कि चुनाव आयोग में नियुक्तियों को लेकर कोई कानून क्यों नहीं है। इस याचिका की सुनवाई के दौरान सरकार ने कोर्ट से कहा कि अबतक जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं उनमें कोई गड़बड़ी नहीं है।
संविधान के अनुसार निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को
भारत के संविधान के अनुच्छेद 324(2) मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़ा है। इसके अनुसार उनकी नियुक्ति का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को दिया गया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को छोड़कर समय-समय पर निर्वाचन आयुक्तों की संख्या को निश्चित करने का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास होता है।
लेकिन चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए बनाए गए नियम संसद द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन है। लेकिन संसद ने आज तक चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए कोई कानून नहीं बनाया है। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के संबंध में संसद ने कोई कानून नहीं बनाया है। लेकिन संविधान के अनुच्छेद 324(5) में उन्हें पद से हटाए जाने का प्रावधान है। जसके अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाए जाने के तरीके से हटाया जा सकता है।
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