छठ पूजा के दौरान किसी बड़ी हस्ती को बुलाने पर रोक

chhath-pujaडॉ इब्राहीम जहगीरदार

मुंबई। मुंबई में छठ पूजा आयोजन के दौरान किसी बड़ी हस्ती या सेलिब्रीटी को निमंत्रित करने पर लगाई गई रोक को बांबे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। पूर्व सांसद व बिहारी फ्रंट नामक संस्था के अध्यक्ष संजय निरुपम ने इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में कलेक्टर की ओर से संस्था पर सेलिब्रिटी बुलाने पर रोक लगाने को गलत बताया गया है। न्यायमूर्ति एससीधर्माधिकारी व न्यायमूर्ति बीपी कुलाबावाला की खंडपीठ के सामने याचिका सुनवाई के लिए आई।

छठ पूजा के कार्यक्रम के दौरान सेलिब्रिटी को बुलाने पर प्रशासन कैसे रोक लगा सकता है? यह सवाल करते हुए खंडपीठ ने संस्था को इस बार के कार्यक्रम की रुपरेखा का ब्यौरा हाईकोर्ट में पेश करने को कहा। यह ब्यौरा देखने के बाद न्यायालय मामले को लेकर अपना फैसला सुनाएगी। यह स्पष्ट करते हुए खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 23 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी।

गौरतलब है कि राज्य प्रशासन ने हाईकोर्ट में याचिका का विरोध किया है। पिछले साल छठ पूजा त कार्यक्रम के दौरान नियमों का उल्लंघन किया गया था। इसके चलते संस्था की ओर से जमा की गई जमानत राशि को जब्त कर लिया गया था। अब तक महानगरपालिका ने याचिका को लेकर अपना रुख नहीं स्पष्ट किया है। ऐसे मे 17 नवंबर को होनेवाली छठ पूजा में सेलिब्रिटी को बुलाने की अनुमति मिलेगी की नहीं। यह कोर्ट के फैसले के बाद साफ होगा।

 

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