ड्रेस कोड, क्या पहनें क्या नहीं…जानिए दो दिलचस्प फैसले


फैसला नंबर 1.
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा?
> हाईकोर्ट के ऑर्डर में कहा गया है कि नियम न मानने पर डिपार्टमेंटल एक्शन लिया जाएगा।
> हाईकोर्ट की मेनबेंच जबलपुर के अलावा इन्दौर व ग्वालियर जैसे डिविजन बेंच में भी इसे तुरंत लागू करने के लिए कहा गया है।
> रजिस्ट्रार जनरल के नाम से जारी ऑर्डर में कहा गया है रजिस्ट्री में काम करने वाले ऑफिस में रंगबिरंगे कपड़े पहन कर आते हैं।
वजह यह तो नहीं ?
> डीमेट मामले में रतलाम के पूर्व विधायक पारस सकलेचा 15 अक्टूबर को चीफ जस्टिस की अदालत में जींस व टी-शर्ट पहन कर आए थे।
> हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एएम खानविलकर ने उनके पहनावे पर नाराजगी व्यक्त की थी।
> व्यापमं घोटाले की सुनवाई के दौरान भी चीफ जस्टिस ने एसटीएफ की ओर से हाजिर अधिकारियों को भी उनके पहनावे पर नाराजगी जताई थी।
> व्यापमं घोटाले की सुनवाई के दौरान भी चीफ जस्टिस ने एसटीएफ की ओर से हाजिर अधिकारियों को भी उनके पहनावे पर नाराजगी जताई थी।
फैसला नंबर 2.
जूते, बेल्ट, फुल शर्ट पहनकर नहीं दे सकते नेट: सीबीएसई
> अब कैंडिडेट जूते और पूरी बांह की शर्ट पहनकर हिस्सा नहीं ले पाएंगे।
> ऐसी चीजों की लिस्ट भी जारी की गई है, जिन्हें एग्जाम हॉल में ले जाने पर पाबंदी है।
> 27 दिसंबर को जूनियर रिसर्च फेलोशिप (जेआरएफ) नेट की परीक्षा है।
> परीक्षा देने वाले घड़ी और बेल्ट बांधकर नहीं जा सकेंगे। न ही पेन और पर्स अपने साथ रख सकेंगे। हॉल में कैंडिडेट को बॉल पेन मिलेगा।
> पानी की बोतल तक ले जाने की इजाजत नहीं होगी।
> खास बात यह है कि कैंडिडेट को जूते पहनकर नहीं आने दिया जाएगा। उन्हें सिर्फ चप्पल पहनकर ही आना होगा। हालांकि सैंडल पहनने की छूट दी गई है।
ये न लेकर आएं साथ
पर्स, धूप के चश्मे, हैंडबैग, ताबीज, बेल्ट, टोपी, स्कार्फ, लेखन बोर्ड, पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक की थैली, रबर, पेन ड्राइव कैलकुलेटर, इयरफोन, मोबाइल, हेल्थ बैंड, घड़ी, कंगन, झुमके, नाक की लौंग, चेन या हार, साड़ी पिन।
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