दाभोलकर व पानसरे हत्याकांड: कोर्ट ने लगायी फटकार कहा, ‘CBI, SIT जांच रिपोर्ट पेश करें’

तहलका एक्सप्रेस, बेबाक राशिद सिद्दीकी
मुंबई. बॉम्बे हाईकोर्ट ने नरेंद्र दाभोलकर व गोविंद पानसरे हत्याकांड की जांच कर रही सीबीआई और एसआईटी को फटकार लगते हुए जांच की प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। जस्टिस आरवी मोरे व जस्टिस राजेश केतकर की खंडपीठ ने बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिया। साथ ही मामले की सुनवाई 20 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी।
इससे पहले मामले को लेकर सीबीआई व राज्य सरकार की ओर से स्टेटस रिपोर्ट पेश की गई। सील बंद रिपोर्ट में मुख्य रूप से पानसरे हत्याकांड में गिरफ्तार आरोपी समीर गायकवाड़ से पूछताछ का विवरण है।
लेकिन गायकवाड़ के दोस्त व मामले के संदिग्ध आरोपी रुद्र पाटील के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। पाटील 2009 के गोवा बम धमाके में आरोपी है। वह पिछले छह साल से फरार है। सीबीआई ने उसके खिलाफ रेड कार्नर नोटिस जारी करवाया है, लेकिन वह अब तक गिरफ्त में नहीं आया।
वरिष्ठ वकील का न होना खेदजनक : दाभोलकर व पानसरे के परिजनों की ओर से केस की पैरवी कर रहे वकील अभय नेवगी ने कहा कि निचली अदालत में पुलिस को गायकवाड़ की हिरासत नहीं मिल सकी, क्योंकि वहां कोई वरिष्ठ सरकारी वकील नहीं था। खंडपीठ ने कहा कि पैरवी के लिए वरिष्ठ वकील का न होना खेदजनक है। सरकार इस दिशा में कदम उठाए।
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