दिल्ली हाईकोर्ट का फरमान: 6 हफ्तों में राजनीतिक दलों के विदेशी चंदे की जांच रिपोर्ट पेश करे केंद्र

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने राजनीतिक दलों के विदेशी चंदेका पता लगाने के लिए सोमवार को केंद्र सरकार को 6 हफ्ते का वक्त दिया. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी हरीशंकर ने अदालत के वर्ष 2014 के फैसले के अनुपालन के लिए गृह मंत्रालय को ‘अंतिम मौका’ दिया है.

उस समय  हाईकोर्ट ने पाया था कि दोनों दलों ने ब्रिटेन की कंपनी ‘वेदांता रिसोर्सेज’ की भारतीय अनुषंगी कंपनियों से चंदा स्वीकार कर विदेशी मुद्रा (नियमन) कानून (एफसीआरए) का उल्लंघन किया है. एफसीआरए की धारा चार किसी भी राजनीतिक दल या विधान मंडल को विदेशी चंदा स्वीकार करने पर पाबंदी लगाती है.

हाईकोर्ट ने 28 मार्च 2014 को चुनाव आयोग और गृह मंत्रालय को आदेश दिया था कि वे राजनीतिक दलों के खातों की जांच करें और छह माह के भीतर कार्रवाई करें. हालांकि गृह मंत्रालय की ओर से केंद्र सरकार की स्थाई अधिवक्ता मोनिका अरोड़ा ने अदालत के निर्देशों का पालन करने के लिए 31 मार्च 2018 तक का विस्तार मांगा था.

 

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