पत्‍नी की हत्‍या के मामलें में सुहैब इलियासी को उम्रक़ैद, 2 लाख का जुर्माना भी

नई दिल्‍ली। पत्‍नी की हत्‍या के मामलें में दोषी पाए गए टीवी प्रोड्यूसर सुहैब इलियासी को दिल्‍ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने आज उम्रकैद की सज़ा सुनाते हुए 2 लाख का जुर्माना भी लगाया है।

17 साल पहले की थी पत्‍नी की हत्‍या

सुहैब इलियासी पर 17 साल पहले पत्‍नी की हत्‍या का आरोप लगा था जिसके बाद उस पर मुकदमा चलाया गया और इस हत्‍याकांड में वह दोषी पाया गया जिसके बाद आज कोर्ट ने कड़कड़डूमा कोर्ट ने उम्रक़ैद की सज़ा सुनाई है। सुहैब इलियासी ने पत्‍नी की हत्‍या करने के बाद अपने आपको बचाने के लिए कई तर्क दिए थे लेकिन उसकी पत्‍नी के शव पर चाकू पर कई निशान थे और इस बात को बड़ा सबूत मानकर कोर्ट में मुकदमा चला था और आज 17 साल बाद इस हत्‍याकांड में सजा सुनाते हुए कोर्ट ने सुहैब इलियासी को उम्रक़ैद की सज़ा सुनाने के साथ 2 लाख का जुर्माना भी लगाया है।

कौन है सुहैब इलियासी?

सुहैब का जन्म दिल्ली में हुआ। उसने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई की। इसके बाद वो लंदन चला गया। वहां उसने एक टीवी चैनल में काम किया। भारत में आने के बाद क्राइम की दुनियां पर सुहैब इलियासी अपने आप में अनोखा खुलासा कर जुर्म की ऐसी कहानियां लेकर आया जो दर्शकों के बीच चर्चा का केंद्र रही। लेकिन ये किसी ने नहीं सोचा था कि दूसरों के जुर्म का खुलासा करने वाला सुहैब इलियासी एक दिन अपनी ही पत्‍नी की हत्‍या करेगा लेकिन ऐसा हुआ और कोर्ट ने उसे पत्‍नी की हत्‍या का दोषी पाया है और उसे उम्रकैद की सजा सुनाई है।

  1. 1993 में लंदन में सुहैब इलियासी और अंजू ने शादी की थी। विवि में पढ़ते हुए दोनों को एक दूसरे से प्‍यार हुआ था जिसके बाद दोनों ने विवाह किया था।
  2. अंजू इलियासी की मौत 11 जनवरी 2000 को संदिग्‍ध हालात में मौत हुई।
  3. सुहैब ने शुरुआत में पुलिस पूछताछ में कहा था कि उसकी पत्‍नी ने आत्‍महत्‍या की है।
  4. परिवार ने सुहैब पर अंजू के कत्‍ल का आरोप लगाया था। 2014 में इस मामलें में हाईकोर्ट ने जांच के आदेश दिए थे।

सुहैब इलयासी की सास ने कहा, फैसले से संतुष्ट 
अंजु सिंह की मां ने 17 वर्षों की लम्बी लड़ाई के बाद अपनी बेटी की हत्या के लिए सुहैब इलयासी को उम्रकैद की सजा सुनाये जाने पर आज संतोष व्यक्त किया।दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व टीवी सीरियल प्रोड्यूसर और एंकर सुहैब इलयासी को यह सजा सुनाई और कहा कि उन्होंने (सुहैब ने) हत्या की और इसे आत्महत्या का रंग दे दिया।’’ आज की अदालती कार्यवाही में शामिल होने पटना से पहुंची अंजु की मां रूकमा सिंह ने कहा, ‘‘मैं फैसले से संतुष्ट हूं। उसे सजा सुनाई गई, मैं संतुष्ट हूं।’’ उन्होंने पत्रकारों से कहा कि उन्होंने अपनी नातिन से बात की थी और उसे देखा था। घटना के समय वह तीन वर्ष की थी।

उनके वकील सतेन्द्र शर्मा ने कहा कि रूकमा ने वर्ष 2008 में अपनी नातिन के जन्मदिन पर उससे मुलाकात की थी। इस समय उनकी नातिन इलयासी के संरक्षण में है। वह जन्मदिन जैसे कुछ खास मौकों पर ही उससे मिलती हैं। रूकमा ने इससे पूर्व आरोप लगाया था कि इलयासी दहेज के लिए उनकी बेटी का शोषण करता था। इसके बाद रूकमा ने उसके खिलाफ हत्या का आरोप लगाते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का रूख किया था।

 

देश-विदेश की ताजा ख़बरों के लिए बस करें एक क्लिक और रहें अपडेट 

हमारे यू-टयूब चैनल को सब्सक्राइब करें :

हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें :

कृपया हमें ट्विटर पर फॉलो करें:

हमारा ऐप डाउनलोड करें :

हमें ईमेल करें : [email protected]

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button