बीआरडी मेडिकल कॉलेज मामले में डॉ. कफील की याचिका हाई कोर्ट से ख़ारिज

लखनऊ। बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में बच्चों की मौत के मामले में बने आरोपी डॉ. कफील अहमद को इलाहाबाद हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है. डॉ. कफील की अपने खिलाफ मुकदमों को रद करने और गिरफ्तारी रोकने की याचिका मंगलवार को कोर्ट ने खारिज कर दी है. इसी के साथ वहीं इसी मामले में आरोपी अस्टिटेंट अकाउंटेंट क्लर्क संजय त्रिपाठी  की भी याचिका हाईकोर्ट ने मेरिट के आधार पर खारिज कर दी.

बच्चों की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराये गए नौ लोगों के खिलाफ दर्ज एफआईआर में डॉ कफील और संजय त्रिपाठी शामिल हैं. डॉ कफील अहमद की याचिका को हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद मंगलवार को खारिज कर दिया.

बच्चों की मौत के लिए दर्ज एफआईआर में आरोपी बनाये गए डॉ कफील अहमद ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर गिरफ्तारी पर रोक और उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे को रद किए जाने की मांग की थी. लेकिन 2 सितम्बर को डॉ कफील अहमद की गिरफ्तारी होने के बाद कोर्ट ने याचिका को पोषणीय न मानते हुए खारिज कर दिया.

जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस अनिरुद्ध सिंह की डिवीजन बेंच ने यह आदेश दिया. गौरतलब है कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज मामले में आरोपियों की ओर से अब तक तीन याचिकायें इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल हो चुकी हैं, जिनमें से दो याचिकाओं को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज खारिज कर दिया. ज्ञात हो कल 4 सितम्बर को  ही ऐनेस्थीसिया विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ सतीश कुमार राय की गिरफ्तारी पर रोक की मांग की याचिका भी इलाहाबाद कोर्ट ने खारिज कर दी थी.

निलंबित प्रिंसिपल डॉ. राजीव मिश्र और उनकी पत्नी डॉ.पूर्णिमा शुक्ल भी कानपुर से तब गिरफ्तार हुए थे जब वे अपने वकील से मिलने गए थे वे लोग भी वहां से इलाहबाद जाने की फ़िराक में थे. माना जा रहा है कि ये दोनों भी कोर्ट से राहत लेने की कोशिश में थे.

 

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