बैंक खाता खोलने, 50,000 से ज्यादा के लेनदेन पर अब AADHAR जरूरी

नई दिल्ली। आज सरकार ने आधार कार्ड से जुड़ा एक बड़ा फैसला का ऐलान किया है. सरकार ने घोषणा की है कि बैंक खाता खोलने और 50,000 से ज्यादा के आर्थिक लेनदेन के लिए अब आधार नंबर जरूरी होगा. अब अगर आपके पास आधार नहीं है तो आप बैंक में खाता नहीं खोल पाएंगे. सभी मौजूदा खाता धारकों को 31 दिसंबर 2017 तक आधार जमा करवाने के लिए कहा गया है, ऐसा न करने पर अकाउंट को बंद किया जा सकता है. तो अगर आपने भी अभी तक अपने बैंक खाते के लिए आधार नंबर नहीं दिया है तो दे दें.

 

जानिए नए फैसले के सरकार ने क्या कहा है?

  • रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने सभी वर्तमान बैंक खाताधारकों को 31 दिसंबर, 2017 तक आधार नंबर जमा करने को कहा गया है, ऐसा नहीं करने पर उनके खाते अवैध हो जाएंगे.
  • 50 हजार रुपये से ज्यादे के वित्तीय लेनदेन करने के लिए भी सरकार ने आधार कार्ड को जरूरी कर दिया है.
  • नया खाता खोलने जा रहे हैं तो आधार कार्ड की जरूरत होगी.

इससे पहले सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज-केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने 1 जुलाई से इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए आधार कार्ड नंबर जरूरी किया था और पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने का भी आदेश दिया था. इसके अलावा नया पैन नंबर लेने के लिए भी आधार कार्ड जरूरी करने का आदेश दिया था.

हालांकि इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक याचिका के जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, सरकार उन्हें पैन कार्ड से जोड़ने पर जोर नहीं दे सकती. जिनके पास आधार कार्ड है उन्हें इसे पैन कार्ड से जोड़ना तो होगा. पर कोर्ट के आखिरी फ़ैसले तक आयकर रिटर्न के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य नहीं किया जा सकता.

केंद्रीय संचार मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने हाल ही में जानकारी दी थी कि देश में एक अरब लोगों के पास फिलहाल आधार कार्ड है. यूआईडीएआई ने 5 साल में एक अरब से ज्यादा के आधार कार्ड जारी किए हैं और आधार दुनिया में सबसे बड़ा ऑनलाइन डिजिटल पहचान का मंच बन चुका है.

 

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