लंदन कोर्ट से भगोड़े माल्या को मिली 4 दिसंबर तक जमानत, 6 जुलाई को अगली सुनवाई

नई दिल्ली। लंदन की कोर्ट में विजय माल्या के प्रत्यर्पण की सुनवाई खत्म हो गई है और माल्या को 4 दिसंबर तक जमानत मिल गई है. लंदन की कोर्ट में माल्या के केस पर अगली सुनवाई 6 जुलाई को होगी. भारत से बैंकों का 9 हजार करोड़ का लोन बिना चुकाए विदेश जा चुके विजय माल्या के केस पर लंदन की अदालत में सुनवाई चल रही थी जो खत्म हो गई है.

लंदन की अदालत से 4 दिसंबर तक जमानत मिलने के बाद भगोड़े विजय माल्या ने ब्रिटेन की न्याय व्यवस्था की तारीफ की. इंग्लैंड की न्याय व्यस्था की तारीफ करते हुए माल्या ने कहा कि मुझे ख़ुशी है कि मुझे एक साफ़ सुथरी न्याय व्यस्था के सामने अपना केस रखने का मौका मिला. विजय माल्या ने जमानत मिलने के बाद कहा कि ‘मुझे चोर नहीं कहा गया था’.

विजय माल्या ने कोर्ट में अपने ऊपर लगाए सारे आरोप खारिज किए हैं. लंदन की अदालत के बाहर बात करते हुए विजय माल्या ने कहा था कि उसके पास पर्याप्त सबूत हैं जो उसके केस को अदालत में मजबूत साबित करने के लिए काफी हैं.

 

भारत में 17 बैकों का नौ हजार करोड़ रुपये लेकर भागे उद्योगपति विजय माल्या के खिलाफ आज लंदन के कोर्ट में सुनवाई चल रही थी. सूत्रों से खबर आई थी कि भारत की जांच एजेंसियों कोर्ट में माल्या के खिलाफ दोहरी अपराधिता का मामला भी उठाया है. दोहरी आपराधिकता का मतलब ये है कि सिर्फ भारतीय कानून ही नहीं ब्रिटेन के फ्राड एक्ट 2006 के हिसाब से भी माल्या को आरोपी बताया जाएगा. भारतीय कोर्ट एजेंसियां कोर्ट में ये साबित करने की कोशिश करेंगी कि ब्रिटिश कानून के नजर में भी माल्या ने बैंक से लेनदेन में ईमानदारी नहीं दिखाई.

दोहरी आपराधिकता केस क्या है?
2 देशों में एक जैसे अपराध को दोहरी आपराधिकता के दायरे में रखा जाता है. अगर लंदन की अदालत दलीलों से सहमत होती है तो माल्या का प्रत्यर्पण आसान हो जाएगा. लंदन प्रशासन ने माल्या को रेड कार्नर नोटिस के आधार पर गिरफ्तार किया था. माल्या अभी लंदन में जमानत पर हैं. पूर्व लिकर किंग और ‘किंग ऑफ गुड टाइम्स’ कहे जाने वाले विजय माल्या भारतीय बैंकों के 9 हजार करोड़ रुपए के कर्जदार हैं और 15 महीने पहले भारत छोड़कर ब्रिटेन चले गए थे.

 

देश-विदेश की ताजा ख़बरों के लिए बस करें एक क्लिक और रहें अपडेट 

हमारे यू-टयूब चैनल को सब्सक्राइब करें :

हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें :

कृपया हमें ट्विटर पर फॉलो करें:

हमारा ऐप डाउनलोड करें :

हमें ईमेल करें : [email protected]

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button