लुंगी-चप्पल पहनकर गाड़ी चलाने पर चालान? जानें नितिन गडकरी क्या बोले

गाड़ी का शीशा गंदा होने पर नहीं होगा चालान

चप्पल पहनकर ड्राइविंग करने पर भी चालान नहीं

नए मोटर व्हीकल कानून लागू होने के बाद से ताबड़तोड़ चालान काटे जा रहे हैं. इस दौरान यह भी अफवाह फैलाई जा रही है कि आधी बांह की शर्ट और लुंगी बनियान पहनकर गाड़ी चलाने पर चलाना काटे जा रहे हैं. अब इस पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के कार्यालय ने अफवाहों को लेकर सतर्क किया है.

केंद्रीय मंत्री गडकरी के ऑफिस के ट्विटर हैंडल से किए गए ट्वीट में लिखा गया कि अफवाहों से सावधान…! नए मोटर व्हीकल एक्ट में आधी बांह की शर्ट पहनकर गाड़ी चलाने और लुंगी बनियान में गाड़ी चलाने पर चालान काटने का प्रावधान नहीं है. ट्वीट में यह भी कहा गया कि गाड़ी में एक्स्ट्रा बल्ब नहीं रखने, गाड़ी का शीशा गंदा होने और चप्पल पहनकर गाड़ी चलाने पर भी चलान काटने का कोई कानून नहीं है.

Office Of Nitin Gadkari

@OfficeOfNG

अफवाहों से सावधान…!

View image on Twitter
1,226 people are talking about this

इससे पहले नितिन गडकरी ने भी चालान को लेकर अफवाह और भ्रम फैलाने पर कुछ पत्रकारों को घेरा था. गडकरी ने ट्वीट किया था, ‘मुझे खेद है, आज फिर हमारे मीडिया के कुछ मित्रों ने सड़क सुरक्षा कानून जैसे गम्भीर विषय का मजाक बनाया है. मेरा सबसे आह्वान है कि लोगों की जिंदगी से जुड़े इस गम्भीर मसले पर इस प्रकार गलत जानकारी फैलाकर लोगों में भ्रम ना पैदा करें.’

capture_092519115801.jpg

आपको बता दें कि नया मोटर व्हीकल एक्ट एक सितंबर से लागू हुआ है. इसके तहत यातायात के नियमों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है. पहले की तुलना में नए मोटर व्हीकल एक्ट में चालान की राशि 10 गुना तक बढ़ाई गई है. इसके चलते काफी विवाद भी हो रहा है.

कई बार चालान की राशि इतनी ज्यादा होती है कि लोग हैरान रह जाते हैं. हाल ही में ओडिशा के संबलपुर में एक ट्रक का 6 लाख 53 हजार 100 रुपये का चालान काटा गया था. यह ट्रक नगालैंड का है. ट्रक के मालिक ने जुलाई 2014 से सितंबर 2019 तक टैक्स का भुगतान नहीं किया था. इस ट्रक का परमिट, पॉल्यूशन सर्टीफिकेट और इंश्योरेंस भी नहीं था.

वहीं, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने जुर्माने की राशि में बढ़ोतरी का बचाव करते हुए कहा था कि देश में प्रतिवर्ष सड़क दुर्घटनाओं में काफी संख्या में लोगों की मौत हो जाती है. लिहाजा इस नए कानून का मकसद वाहन चालकों को यातायात नियमों का उल्लंघन करने से रोकना है. हालांकि गुजरात, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड जैसे राज्यों ने नए मोटर व्हीकल कानून को लागू नहीं करने का फैसला किया है. वहीं महाराष्ट्र ने केंद्र से जुर्माने की राशि पर दोबारा विचार करने की अपील की है.

 

देश-विदेश की ताजा ख़बरों के लिए बस करें एक क्लिक और रहें अपडेट 

हमारे यू-टयूब चैनल को सब्सक्राइब करें :

हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें :

कृपया हमें ट्विटर पर फॉलो करें:

हमारा ऐप डाउनलोड करें :

हमें ईमेल करें : [email protected]

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button