विवादित जमीन पर बने राम मंदिर, शिया वक्फ बोर्ड का SC में हलफनामा

बता दें, कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले की सुनवाई के लिए तीन जजों की बेंच बनाई है इस बेंच में जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एस अब्दुल नजीर शामिल हैं। इस मामले पर11 अगस्त को दो बजे सुनवाई होगी। 21 जुलाई को बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद मामले की जल्द सुनवाई पर राजी हो गया था। स्वामी ने कहा था कि ‘इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में सात साल से लंबित है और उन पर जल्द सुनवाई की जानी चाहिए।’

स्वामी ने कहा कि ‘उस स्थान पर बिना किसी परेशानी के पूजा अर्चना के उनके अधिकार के पालन के लिए उन्होंने पहले भी अलग से एक याचिका दायर की थी।’ इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 2010 में अपने आदेश में अयोध्या के 2.77 एकड़ विवादित क्षेत्र को तीन भागों में बांटने का आदेश दिया था। तीन जजों की बेंच ने बहुमत के आदेश में कहा था कि उक्त भूमि को तीन पक्षकारों सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और राम लला के बीच बांट दिया जाए।

 

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