शिव वड़ा-पाव के सारे अवैध ठेले हटाए बीएमसी: HC

shiv_vada_pavमुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को बीएमसी से कहा कि वह अगले तीन महीनों में मुंबई शहर में जगह-जगह लगाए गए गैरकानूनी शिव वड़ा पाव स्टॉल को हटाए। गौरतलब है कि मुंबई में हर सड़क, कोने और चौराहे-बाजारों में तरह-तरह के स्टॉल उग आए हैं, जहां वड़ा-पाव, समोसा-कचौरी, डोसा आदि बनते हैं। इससे न केवल आग लगने की आशंका रहती है, बल्कि चारों तरफ गंदगी फैलती है। इससे अनेक बीमारियां फैलने की भी आशंका रहती है। बारिश के मौसम में इन स्टॉलों की वजह से तकलीफें ज्यादा बढ़ जाती हैं।

चीफ जस्टिस मंजुला और जस्टिस महेश सोनक ने एनजीओ जनसेवा मंडल द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि मुंबई में 250 से ज्यादा स्टॉल हैं, जहां खुले में खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। ये सब बिना लाइसेंस के काम कर रहे हैं। याचिका में बीएमसी से कहा गया है कि वे इन्हें हटाएं। याचिका में कहा गया है कि शिव वड़ा पाव के 2000 स्टॉल हैं। इनसे पहले यहां झुनका-भाकर के स्टॉल थे, लेकिन उनकी कुछ कथित अनियमितताओं के चलते उन स्टॉलों को बंद कर दिया गया।

बेंच ने कहा कि उनके पास बीएमसी को केवल यह निर्देश देने का अधिकार है कि वह इन स्टॉलों को बिना लाइसेंस के नहीं चलने दे। बेंच ने कहा कि केवल गैरकानूनी वड़ा पाव स्टॉलों को ही नहीं हटाया जाए, बल्कि सड़क किनारे बने चाइनीज स्टॉलों, मंचूरियन वालों को भी हटाया जाना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉल साफ-सुथरा और पौष्टिक खाना नहीं बनाते हैं।

दोनों जज ने यह भी कहा कि बीएमसी को उनका यह निर्देश व्यापक रूप से लेना चाहिए और न केवल याचिका में दिए गए स्टॉलों पर ही कार्रवाई हो, बल्कि अन्य गैर-कानूनी स्टॉलों को भी हटाया जाना चाहिए। कोर्ट ने इतना कहने के बाद याचिका को एक ज्ञापन में बदलते हुए बीएमसी को इस मामले पर 12 सप्ताह में कार्रवाई करने को कहा।

 

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