आर्म्स ऐक्ट केस: 18 साल पुराने मामले में बरी हुए सलमान खान

जोधपुर (राजस्थान)। ऐक्टर सलमान खान से जुड़े 18 साल पुराने आर्म्स ऐक्ट केस में बुधवार को फैसला आ गया। कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है। कोर्ट ने सलमान को संदेह का फायदा देकर बरी किया है।

यह सलमान के खिलाफ दर्ज शिकार के चार मामलों से एक है। सलमान के खिलाफ शिकार से जुड़े तीन मामले दर्ज हैं। चिंकारा के शिकार से जुड़े दो मामलों में राजस्थान हाई कोर्ट सलमान को बरी कर चुका है। वहीं, दो काले हिरण के शिकार के मामले में तीसरा केस चल रहा है। अब सलमान को शिकार के इस मामले में भी राहत मिलने की पूरी उम्मीद है क्योंकि हथियार रखने का मामला भी शिकार से ही जुड़ा हुआ था।

सलमान सफेद रंग की एसयूवी से पहुंचे थे। सलमान पर आर्म्स ऐक्ट की 3/25 और 3/27 धाराओं में मामले दर्ज थे। पहली धारा में तीन साल जबकि दूसरी में सात साल अधिकतम सजा का प्रावधान था। जज ने देरी होते देख सलमान और उनके वकीलों को कोर्ट में आधे घंटे में पेश होने का आदेश दिया था। इस आदेश को देने के बाद जज वापस अपने चैंबर में चले गए थे। सलमान की डिफेंस टीम पूरी तरह तैयार थी क्योंकि जेल जाने की स्थिति में उन्हें आगे की कार्रवाई तुरंत शुरू करनी पड़ती।

कोर्ट में सलमान की बहन अलवीरा भी मौजूद थीं। कोर्ट परिसर में सुरक्षा बेहद कड़ी रखी गई थी। सलमान की एक झलक पाने के लिए लोगों का कोर्ट परिसर के बाहर तांता रखा हुआ था। मीडिया को बाहर रखा गया था। बैरिकेडिंग और पुलिस के तगड़े इंतजाम के अलावा सलमान की सुरक्षा के लिए बाउंसर भी मौजूद थे।

इन केसों को बिश्नोई समाज की ओर से लड़ा रहा था। इस समुदाय के लोगों की काले हिरणों के प्रति बेहद आस्था है। इस मामले में याचिकाकर्ता महिपाल बिश्नोई अपने समुदाय की ओर से इस मामले को लड़ रहे थे। फैसले के बाद सलमान ने मीडिया से बातचीत तो नहीं की, लेकिन वे बेहद खुश नजर आ रहे थे। वहीं, अभियोजन पक्ष को यकीन था कि उनका मामला मजबूत है और सलमान को कड़ी सजा होगी। अभियोजन का कहना है कि फैसले की कॉपी मिलने के बाद वे टिप्पणी करेंगे।

सलमान फिलहाल कबीर खान की फिल्म ‘ट्यूबलाइट’ में काम कर रहे हैं। वह अपनी बहन अलवीरा के साथ मंगलवार शाम जोधपुर पहुंच गए थे। इस मामले से जुडे़ दोनों पक्ष की जिरह नौ जनवरी को पूरी हो गई थी, जिसके बाद मजिस्ट्रेट दलपत सिंह राजपुरोहित ने सलमान को अदालत में मौजूद रहने का निर्देश दिया था। जज ने अपने फैसले को 18 जनवरी तक के लिए सुरक्षित रख लिया था।

सलमान इससे पहले बीते साल 10 मार्च को अपना बयान दर्ज कराने के लिए कोर्ट में उपस्थित हुए थे। उन्होंने खुद को निर्दोष बताया था। सलमान ने कहा था कि वन विभाग उन्हें इस मामले में फंसा रहा है।

क्या है मामला?
सलमान के खिलाफ जोधपुर जिले के लूणी थाना क्षेत्न के कांकाणी गांव की सरहद में एक और दो अक्टूबर 1998 की रात में दो काले हिरणों का शिकार का और आर्म्स ऐक्ट के तहत दर्ज मामला विचाराधीन था। सलमान पर एक्सपायर हो चुके लाइसेंस के साथ हथियार रखने और इस्तेमाल करने के आरोप में आर्म्स ऐक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया था। सलमान यहां अपनी फिल्म ‘हम साथ साथ हैं’ की शूटिंग के लिए आए थे। वह दो बार जोधपुर जेल में बंद हो चुके हैं। एक बार अप्रैल 2006 में जबकि दूसरी बार अगस्त 2007 में।

क्या रहीं दोनों पक्ष की दलीलें
अभियोजन पक्ष के वकील भवानी सिंह भाटी ने कोर्ट में कहा था कि सलमान के पास दो हथियार थे। एक .22 बोर की राइफल और एक .32 बोर की रिवॉल्वर। अभियोजन के मुताबिक, इस्तेमाल करने के बाद सलमान ने इन्हें मुंबई भेज दिया था। भाटी के मुताबिक, दो चश्मदीद गवाहों छोगाराम और शेराराम ने सलमान को इन हथियारों से शिकार करते देखा था।

वहीं, सलमान के वकील एचएम सारस्वत ने कहा, ‘हमने कोर्ट में दलील दी कि इस बात के कोई सबूत नहीं हैं कि सलमान ने पास हथियार थे। न तो यहां रहने के दौरान और न ही कथित शिकार के वक्त। उनके पास से जो बरामद किया गया, वो असल में एयर गन्स थे।’ बचाव पक्ष ने तत्कालीन मजिस्ट्रेट रजत कुमार मिश्रा द्वारा सलमान के खिलाफ आर्म्स ऐक्ट में मामला चलाने की इजाजत देने को गैरकानूनी ठहराया था।

 

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