एसबीआई की हॉन्गकॉन्ग शाखा पर गंभीर कानूनों की अवहेलना का आरोप, भारी जुर्माना

SBIतहलका एक्सप्रेस ब्यूरो, नई दिल्ली। हॉन्गकॉन्ग के केंद्रीय बैंक ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) के हॉन्कॉन्ग ब्रांच के खिलाफ ऐक्शन लिया है। हॉन्गकॉन्ग सेंट्रल बैंक की ओर से एसबीआई पर आरोप लगाया गया है कि उसने मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादियों को वित्तपोषण विरोधी कानूनों की अवहेलना की है। इस आरोप में हॉन्गकॉन्ग सेंट्रल बैंक ने एसबीआई की हॉन्गकॉन्ग शाखा पर 10 लाख डॉलर यानी करीब साढ़ें छह करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। हॉन्गकॉन्ग के सेट्रल बैंक ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी।
हॉन्गकॉन्ग की बैंकिंग नियामक संस्था हॉन्गकॉन्ग मॉनेटरी अथॉरिटी (एचकेएमए) ने साल 2012 में अस्तित्व में आए ऐंटी मनी लॉन्ड्रिंग ऑर्डिनेंस के तहत पहली बार अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया है। एचकेएमए ने कहा कि अप्रैल 2012 और नवंबर 2013 के बीच हॉन्गकॉन्ग स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) कई प्रमुख ऐंटी मनी लॉन्ड्रिंग जांच करने में असफल रही। इनमें 28 कॉर्पोरेट ग्राहकों की जांच भी शामिल है। एचकेएमए के अनुसार, एसबीआई ने उन ग्राहकों के मौजूदा बिजनस रिलेशनशिप और उनके राजनीतिक रूप से संवेदनशील व्यक्ति होने की जांच भी नहीं की। कार्रवाई के तहत अब एसबीआई हॉन्गकॉन्ग को जुर्माना भरने के अलावा एचकेएमए के पास एक इंडिपेंडेंट रिपोर्ट भी जमा करना होगा, जिसमें उसे यह बताना होगा कि वह ऐसी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में गड़बड़ियों को कैसे दुरुस्त करेगा।

 

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