कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने उत्तर प्रदेश ADG को लताड़ा, बोली- शर्म कीजिये

हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस के ADG प्रशांत कुमार ने बयान दिया कि, पीड़िता के शरीर में वीर्य (सीमन) नहीं मिला है जिसके चलते रेप का अनुमान अभी नहीं लगाया जा सकता। इसपर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि, उनको क़ानून का ज्ञान नहीं है। IPC धारा 375 का 2013 में संशोधन हुआ है।

सर्वोच्च न्यायालय का StateofUP vs Babulnath 1994 साफ़ तौर से कहा है सीमन का ना मिलना या लिंग का पेनेट्रेशन ही रेप नहीं है उसकी कोशिश करना भी रेप है। 30 साल पुराना क़ानून जब आप पुलिस अकैडमी में थे बदल चुका है। शर्म कीजिए।

पीड़िता के भाई का बयान सामने आया है कि, पुलिस उनपर जुल्म कर रही है। उनसे फ़ोन भी छीन लिया गया है। पीड़िता की माँ और भाभी मीडिया से बात करना चाहती है लेकिन पुलिस उनपर दबाव बना रही है कि परिवार वाले मीडिया या किसी से भी बात न करें। पुलिस ने पूरे घर और गली में घेराबंदी की है कि परिवार वाले किसी से मिल न सकें। पीड़िता का भाई चुप चुप के मीडिया वालों के पास पहुंचा और अपनी आपबीती बताई।  पीड़िता की माँ और परिवार वाले मीडिया से बात करना चाहते है लेकिन पुलिस उनको किसी से भी मिलने देना नहीं चाहती।

पीड़िता के भाई ने यह भी बताया कि और डीएम ने पीड़िता के ताऊ को छाती पर लात मारी और पूरे परिवार वालों को कमरे में बंद किया।

वहीँ कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने बोला कि,IPC धारा 375 का 2013 में संशोधन हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय का StateofUP vs Babulnath 1994 साफ़ तौर से कहा है सीमन का ना मिलना या लिंग का पेनेट्रेशन ही रेप नहीं है उसकी कोशिश करना भी रेप है। 30 साल पुराना क़ानून जब आप पुलिस अकैडमी में थे बदल चुका है। शर्म कीजिए। पीड़िता का दर्द समझिये न कि उसका असम्मान कीजिये।

 

देश-विदेश की ताजा ख़बरों के लिए बस करें एक क्लिक और रहें अपडेट 

हमारे यू-टयूब चैनल को सब्सक्राइब करें :

हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें :

कृपया हमें ट्विटर पर फॉलो करें:

हमारा ऐप डाउनलोड करें :

हमें ईमेल करें : [email protected]

Related Articles

Back to top button