काला हिरण शिकार केस: अदालत में पेश हुए सलमान, सैफ, नीलम, तब्बू और सोनाली बेंद्रे

जोधपुर। 1998 के काले हिरण के शिकार मामले में बॉलिवुड सुपरस्टार सलमान खान, सैफ अली खान, तब्बू, नीलम और सोनाली बेंद्रे ने शुक्रवार को जोधपुर कोर्ट में पेश होकर अपने बयान दर्ज कराए। सलमान समेत सभी पांचों सितारों से इस मामले के 28 गवाहों के बयानों के आधार पर तैयार सवालों के जवाब पूछे गए। कोर्ट में सलमान से कुल 58 सवाल पूछे गए। सलमान ने सभी सवालों के जवाब में इस मामले में खुद को बेकसूर बताया।

सलमान के वकील हस्तीमल सारस्वत ने कहा, ‘सलमान ने सभी सवालों का पूरे यकीन के साथ जवाब दिया।’ उन्होंने कहा कि सलमान से कुल 58 सवालों के जवाब पूछे गए। करीब आधे घंटे तक चले सवाल-जवाब के सिलसिले के बाद सलमान कोर्ट से बाहर निकल आए। इसके बाद बाकी चार सितारों से सवाल पूछे गए।

इन पांचों बॉलिवुड सितारों पर आरोप है कि वे 1998 में ‘हम साथ साथ हैं’ की शूटिंग के दौरान काले हिरणों के शिकार में शामिल थे। बता दें कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन ऐक्ट के तहत काले हिरण का शिकार प्रतिबंधित है।

शिकार मामले से ही जुड़े आर्म्स ऐक्ट के मामले में 18 जनवरी को कोर्ट ने सलमान को बरी कर दिया था। अभियोजन पक्ष यह साबित ही नहीं कर सका कि सलमान के पास हथियार थे। यह सलमान के खिलाफ दर्ज शिकार के कुल चार मामलों से एक था।

सलमान के खिलाफ शिकार से जुड़े तीन मामले दर्ज हैं। चिंकारा के शिकार से जुड़े दो मामलों में राजस्थान हाई कोर्ट उन्हें बरी कर चुका है। वहीं, दो काले हिरण के शिकार के मामले में तीसरा केस चल रहा है, जिसकी शुक्रवार को सुनवाई होनी है।

क्या है मामला?
एक और दो अक्टूबर 1998 की रात में सलमान के खिलाफ जोधपुर जिले के लूणी थाना क्षेत्न के कांकाणी गांव की सरहद में दो काले हिरणों का शिकार और आर्म्स ऐक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ। सलमान पर एक्सपायर हो चुके लाइसेंस के साथ हथियार रखने और इस्तेमाल करने के आरोप में आर्म्स ऐक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया था। सलमान यहां अपनी फिल्म ‘हम साथ साथ हैं’ की शूटिंग के लिए आए थे। बता दें कि वह इन मामलों में दो बार जोधपुर जेल में बंद हो चुके हैं। एक बार अप्रैल 2006 में जबकि दूसरी बार अगस्त 2007 में।

 

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