दिल्ली : पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को सुप्रीम कोर्ट से झटका
दिल्ली : SC ने यूपी पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को मिली अंतरिम ज़मानत पर लगाई रोक, उप्र सरकार ने इलाहाबाद HC के फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल की थी. HC 5 सितंबर को पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति दो महीने की अंतरिम ज़मानत दी थी.
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सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को मिली अंतरिम जमानत पर रोक लगाई है। दरअसल गैंगरेप मामले में आरोपी गायत्री प्रजापति को इलाहाबाद हाई कोर्ट से चिकित्सा आधार पर दो महीने की अंतरिम जमानत मिली थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसी आदेश पर रोक लगा दी है।
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पीठ ने वकील के तर्क से सहमति जताते हुए गायत्री प्रजापति को हाई कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत (Interim bail) पर रोक लगा दी. साथ ही नोटिस जारी कर पीठ ने प्रतिपक्ष को चार हफ्ते में जवाब देने को कहा है.
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गौरतलब हो कि राज्य के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की जमानत याचिका 3 सितंबर को मंजूर कर ली गई थी. इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने गायत्री प्रसाद प्रजापति को 2 महीने की राहत दी थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है.
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हाई कोर्ट ने गायत्री प्रसाद प्रजापति को सामूहिक दुष्कर्म मामले में बीती चार को मेडिकल ग्राउंड पर दो महीने की अंतरिम जमानत दी थी। गायत्री ने हाई कोर्ट में दायर अपनी याचिका में हार्ट तथा यूरीन इंफेक्शन इत्यादि की दिक्कतें बताई थीं। इसके साथ ही लखनऊ मेडिकल यूनिवर्सिटी में कोविड-19 के संक्रमण का भी खतरा बताया था।
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