पत्राचार संस्थान के कर्मचारियों के वेतन भुगतान मामले में कोर्ट ने दिए जांच के आदेश

tahalka3_1_2इलाहाबाद। इलाहाबाद केन्द्रीय विश्व विद्यालय से जुड़े पत्राचार संस्थान के कर्मचारियों के वेतन भुगतान मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कुलपति प्रो. रतन लाल हांगलू को जांच कर तीन हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। कर्मचारी कॉमनकाज संयुक्त समिति की ओर से वेतन भुगतान की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अरुण टण्डन और जस्टिस सुनीता अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने कुलपति से पूछा है कि पत्राचार संस्थान की मौजूदा स्थिति क्या है, पत्राचार संस्थान में कितने कर्मचारी कार्यरत हैं और उनकी नियुक्ति किन नियमों व प्रक्रिया के आधार पर की गई है। हाईकोर्ट ने ये भी पूछा है कि पत्राचार संस्थान कर्मचारियों को अब तक वेतन कहां से मिल रहा था और वेतन न मिलने के लिए कौन जिम्मेदार है। गौरतलब है कि पत्राचार संस्थान के 108 कर्मियों को पिछले 22 माह से वेतन का भुगतान नहीं हुआ है। मामले की अगली सुनवाई 22 सितम्बर को इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी।

 

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