बड़ी खबर: गोडसे के बयान को सार्वजनिक करने का आदेश

नई दिल्ली। इस वक्त बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। केंद्रीय सूचना आयोग ने आदेश दे दिया है कि महात्मा गांधी की हत्या से जुड़े केस में नाथूराम गोडसे के बयान को सार्वजनिक कर दिया जाए।  इसके अलावा केंद्रीय सूचना आयोग ने ये भी आदेश दे दिया है इससे संबंधित रिकॉर्ड को जल्द ही  नैशनल आर्काइव्ज यानी राष्ट्रीय अभिलेखागार की वेबसाइट पर सार्वजनिक कर दिया जाए। मीडिया के बात करते हुए सूचना आयुक्त श्रीधर आचार्युलु ने बताया कि कोई नाथूराम गोडसे और से इत्तेफाक भले ही ना रखें, लेकिन उनके विचारों का खुलासा करने से इनकार नहीं किया जा सकता। सूचना आयुक्त ने इसके बाद अपने आदेश में आगे कहा कि इसे जल्द ही जल्द नेशनल आर्काइव्ज की वेबसािट पर सार्वजनिक कर दिया जाए।

आपको बता दें कि नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को राष्ट्रपिता गांधी की हत्या कर दी थी। इस मामले में आशुतोष बंसल ने याचिका दायर की थी। उन्होंने दिल्ली की पुलिस से इस हत्या के केस का आरोपपत्र और नाथूराम गोडसे के बयान समेत कई बाकी जानकारियां मांगी है। दिल्ली पुलिस ने बादल के आवेदन को नैशनल आर्काइव्ज ऑफ इंडिया के पास भेजा था और ये कहा था कि संबंधित रिकॉर्ड नैशनल आर्काइव्ज को सौंपे जा चुके हैं। नैशनल आर्काइव्ज ऑफ इंडिया ने इसके बाद बंसल से कहा कि वो रिकॉर्ड देखकर खुद ही सूचनाएं प्राप्त कर लें। इसके बाद जब बंसल सूचनाएं पाने में नाकाम रहे तो केंद्रीय सूचना आयोग पहुंचे हैं। इसके बाद आचार्युलु ने नैशनल आर्काइव्ज के केंद्रीय जन सूचना आयुक्त को निर्देश दिए।

अपने निर्देशों में आचार्यलु ने कहा कि वो फोटोकॉपी के लिए 3 रुपये प्रति पेज की दर से रुपये ना ले। कहा जा रहा है कि दिल्ली पुलिस ने और नैशनल आर्काइव्ज ऑफ इंडिया ने ये सूचनाएं सार्वजनिक करने में कोई आपत्ति नहीं जताई । आचार्युलु ने मीडिया को बताया कि मांगी गई सूचना के लिए किसी भी छूट की जरूरत नहीं है। इसके बाद उन्होंने कहा कि सूचना 20 साल से ज्यादा पुरानी है और ऐसी स्थिति में अगर वो आरटीआई कानून के सेक्शन 8(1)(a) के तहत नहीं आया तो उसे किसी भी हाल में गोपनीय नहीं रखा जा सकता। आपको बता दें कि सेक्शन 8(1)(a) के तहत देश की सुरक्षा या किसी दूसरे देश से रिश्तों को प्रभावित करने वाली इनफॉर्मेशन को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता।

आचार्युलु ने इसके बाद बताया कि कि इस मामले में सेक्शन 8(1)(a) लागू नहीं होता है। उन्होंने कहा कि गोडसे के बयान से हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच किसी भी तरह की दुश्मनी नहीं फैलेगी। इसके बाद उन्होंने बताया कि महात्मा गांधी का जीवन, चरित्र महान है। उन्होंने आदेश दिया है कि आर्काइव्ज ऑफ इंडिया आवेदक को गांधी मर्डर केस की चार्जशीट और नाथूराम गोडसे के बयान की प्रमाणित कॉपी 20 दिन के अंदर उपलब्ध कराए। इसके बाद उन्होंने आदेश दिया कि फोटोकॉपी के लिए आवेदक से हर पेज के 2 रुपये के हिसाब से लिए जाएं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ये एक बहुत बड़ी खबर है कि गांधी के हत्यारे नाथूराम गोड्से के बयान को सार्वजनिक करने के आदेश दे दिए गए हैं।

 

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