भोपाल में कोचिंग से लौट रही एक और छात्रा के साथ गैंगरेप, 4 गिरफ्तार

भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने एक विशेष प्रस्ताव लाकर रेप कानूनों को सख्त बनाया है. मासूम बच्चियों को अपनी हवस का शिकार बनाने या फिर गैंगरेप के आरोपियों को फांसी की सजा का प्रावधान किया गया है. सरकार के सख्त कानून के बाद भी प्रदेश में रेप की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. यहां राजधानी भोपाल में एक लड़की के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है. हालांकि पुलिस ने तेजी दिखाते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. पांच माह पहले भी इसी थाना क्षेत्र में कोचिंग से लौट रही एक छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ था.

झांसे से दोस्त ने बुलाया
जानकारी के मुताबिक, भोपाल के एमपी नगर थाना इलाके में रविवार को कोचिंग से घर वापस लौट रही एक छात्रा से गैंगरेप की खबर है. पुलिस ने बताया कि छात्रा कोचिंग के बाद घर लौट रही थी, तभी रास्ते में उसका एक पुराना दोस्त मिल गया. बताया जा रहा है कि दोस्त ने छात्रा को कुछ देर बात करने के लिए एक रेस्टोरेंट चलने का ऑफर दिया, लेकिन वह उसे अपने एक दोस्त के घर ले गया. और वहां पहले से मौजूद 3 अन्य दोस्तों के साथ मिलकर छात्रा का बलात्कार किया.

मौके से पकड़े गए आरोपी
भोपाल के पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार लोधा ने बताया कि छात्रा की शिकायत पर चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने बताया कि छात्रा किसी तरह आरोपियों के चंगुल से भाग कर अपने घर पहुंची और इस घटना के बारे में अपने परिजनों को बताया. परिजनों ने इस बारे में पुलिस को सूचित किया. पुलिस ने मौके से सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

पहले भी शिकार हो चुकी है एक और छात्रा
बता दें कि बीते साल 31 अक्टूबर को एमपी नगर थाना क्षेत्र में ही कोचिंग से लौट रही एक छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ था. इस घटना ने पूरे राज्य के शासन और प्रशासन को हिला कर रख दिया था. पीड़िता ने खुद ही बहादुरी दिखाते हुए आरोपियों को गिरफ्तार करवाया था. यह घटना पुलिस स्टेशन के 100 मीटर के दायरे में हुई थी. आरोपियों ने रेप के बाद छात्रा को मारने की कोशिश भी की थी.

गैंगरेप के आरोपियों को फांसी
मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने पिछले साल 12 साल की उम्र तक की बालिकाओं के साथ बलात्कार या सामूहिक बलात्कार करने वाले अपराधियों को फांसी की सजा देने के लिए कानून में फेरबदल किए थे. वित्तमंत्री जयंत मलैया ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में प्रदेश में 12 साल या इससे कम उम्र की बालिकाओं के साथ बलात्कार या सामूहिक बलात्कार करने वाले अपराधियों को फांसी की सजा देने की सिफारिश वाले प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई.

 

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