मक्का मस्जिद ब्लास्ट केस पर फैसला देने वाले जज का इस्तीफा नामंजूर

नई दिल्ली। हैदराबाद में हुए मक्का मस्जिद ब्लास्ट मामले में फैसला सुनाने वाले जज रविंद्र रेड्डी का इस्तीफा नामंजूर हो गया है. जज रेड्डी के इस्तीफे को हैदराबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने नामंजूर कर दिया है. उनकी 15 दिनों की छुट्टी की मांग भी रद्द कर दी गई है.

बता दें कि हैदराबाद में हुए मक्का मस्जिद ब्लास्ट मामले में फैसला सुनाने के कुछ घंटों के अंदर एनआईए कोर्ट के जज रविंद्र रेड्डी ने सभी को चौंकाते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था. वह इस्तीफा देने के बाद छुट्टी पर चले गए. लेकिन आज हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने जज रेड्डी के इस्तीफे को नामंजूर करते हुए उनकी 15 दिन की छुट्टी की मांग भी रद्द कर दी.

हालांकि रेड्डी के इस्तीफे के कारणों का पता नहीं चल सका था. जानकारी के मुताबिक उन्होंने अपने इस्तीफे में निजी कारणों का हवाला दिया था और इसके बाद वह लंबी छुट्टी पर भी चले गए. उनके इस्तीफे के बारे में तमाम कयास लगाए जा रहे थे.

पता चला है कि जज रविंद्र रेड्डी दो महीनों में रिटायर होने वाले थे. वह तेलंगाना जूनियर जज एसोसिएशन के अध्यक्ष थे. रिपोर्ट के मुताबिक दो साल पहले उन्हें नियुक्ति के मामले में राजभवन के सामने धरना देने के लिए सस्पेंड भी किया गया था. जानकारी के मुताबिक उन्होंने चीफ जस्टिस से प्रार्थना की है कि उनका इस्तीफा स्वीकार होने तक उन्हें छुट्टी दी जाए.

जज रेड्डी के अचानक इस्तीफे से एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने भी हैरानी जताई थी और उन्होंने कहा कि उनका इस्तीफा हैरान करने वाला है और संदेह भी पैदा करता है.

गौरतलब है कि 2007 में हैदराबाद की ऐतिहासिक मक्का मस्जिद में हुए ब्लास्ट मामले में जुमे की नमाज़ के दौरान हुए धमाके के मामले में NIA की विशेष कोर्ट ने मामले में असीमानंद समेत सभी 5 आरोपियों को बरी कर दिया है. करीब 11 साल पहले 18 मई 2007 को हुए इस धमाके में करीब 9 लोगों की मौत हुई थी, वहीं 58 लोग घायल हुए थे. पिछले 11 साल में इस मामले में कई तरह के नाटकीय मोड़ आए. कई गवाह अपने बयान से पलटे जिसके कारण आज का ये फैसला आया है.

 

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