हाथरस मामले पर कोर्ट गंभीर, जानिए DJ को HC ने क्या दिए निर्देश

हाथरस मामले में 12 अक्टूबर को पीड़ित लड़की के परिजनों को भी कोर्ट ने बुलाया है। हाथरस के जिला जज को हाईकोर्ट ने निर्देशित किया है कि मृतक लड़की के माता पिता भाई और बहन को भी कोर्ट में लाने की व्यवस्था करें।

प्रयागराज हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने लिया संज्ञान

हाईकोर्ट ने अफसरों, मृतक लड़की के परिजनों के साथ अखबारों और न्यूज चैनलों से सूचना निदेशक के माध्यम से सभी साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा है। प्रयागराज हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मामले में जिम्मेदार डीजीपी ,एडीजी कानून व्यवस्था ,अपर मुख्य सचिव होम सहित जिलाधिकारी व एसपी को  तलब किया। परिवार के लोगों को भी जिला मजिस्ट्रेट को दिया आदेश साथ ही हाथरस मामले में मीडिया रिपोर्ट्स टीवी चैनलों की खबरों को भी लाने के साथ वारदात से जुड़े कागजातों को भी लाने के निर्देश जारी किए हैं।

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के हाथरस में 15 सितंबर को एक दलित लड़की के साथ गैंगरेप और मारपीट की घटना को लेकर उस समय बवाल मच गया, जब दो दिन पहले पीड़िता की इलाज के दौरान दिल्ली में मौत हो गई। चौतरफा दबाव के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस गैंगरेप की जांच के लिए गृह सचिव भगवान स्वरूप की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय एसआईटी का गठन कर दिया। एसआईटी पुलिस की भूमिका की भी जांच करेगी। एसआईटी में महिला अधिकारी एसपी पूनम भी शामिल हैं।

इस बीच गुरुवार को हाथरस कांड में पीड़िता की एफएसएल और मेडिकल रिपोर्ट आने का दावा करते हुए यूपी पुलिस ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म नहीं होने की बात कही है। इस संबंध में उत्तर प्रदेश पुलिस के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने दावा किया, “पीड़ित युवती का पोस्टमार्टम दिल्ली में हुआ था। परिवारजनों की सहमति के बाद पीड़िता का अंतिम संस्कार कराया गया।” हालांकि, पीड़िता के पिता और अन्य परिजन मीडिया के सामने लगातार कह रहे हैं कि उन्हें उनकी बच्ची को देखने भी नहीं दिया गया।

 

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