15 साल की तैराक से गलत हरकत, Video हुआ वायरल; खेल मंत्री ने कोच के खिलाफ लिया बड़ा एक्शन

गोवा पुलिस ने गुरुवार को एक तैराकी कोच के खिलाफ रेप और धमकाने के आरोप में मामला दर्ज किया है. गोवा तैराकी संघ (GSA) में कार्यरत सुरजीत गांगुली पर 15 साल की लड़की ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया है. बंगाल की रहने वाली यह लड़की उसके मार्गदर्शन में ट्रेनिंग कर रही थी. आरोपी कोच को खोजने के लिए गोवा पुलिस की एक टीम भेजी जाएगी.

दरअसल, लड़की से छेड़छाड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था. इस पर खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने ट्विटर के जरिए आरोपी के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया था. साथ ही रिजिजू ने भारतीय तैराकी महासंघ से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि गांगुली को भारत में कहीं भी नहीं रखा जाए.

खेल मंत्री ने कहा, ”गोवा तैराकी संघ ने कोच सुरजीत गांगुली का अनुबंध समाप्त कर दिया है. मैं भारतीय तैराकी महासंघ से यह सुनिश्चित करने के लिए कह रहा हूं कि इस कोच को भारत में कहीं भी नहीं रखा जाए. यह सभी महासंघों और प्रतियोगिताओं पर लागू होता है.”

Kiren Rijiju

@KirenRijiju

I’ve taken a strong view of the incident. The Goa Swimming Association has terminated the contract of coach Surajit Ganguly. I’m asking the Swimming Federation of India to ensure that this coach is not employed anywhere in India. This applies to all Federations & disciplines. https://twitter.com/KirenRijiju/status/1169298387046256640 

Kiren Rijiju

@KirenRijiju

A stringent action will be taken through Sports Authority. Firstly, it’s a heinous crime of serious nature so I’ll urge the Police to take stringent penal action against the coach urgently. https://twitter.com/vinodkapri/status/1169272639359262720 

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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, वीडियो वायरल होने के बाद जीएसए ने गांगुली को बर्खास्त कर दिया गया था. गांगुली को जीएसए ने ढाई साल पहले नियुक्त किया था. जीएसए अधिकारियों की मानें तो बतौर कोच उसका रिकॉर्ड काफी अच्छा था. इससे पहले उसके खिलाफ कभी कोई इस तरह की शिकायत नहीं आई थी.

पीड़िता के बयानों के आधार पर कोलकाता पुलिस ने गांगुली के खिलाफ शिकायत दर्ज की और इसे गोवा पुलिस को सौंप दिया है. आरोपी के खिलाफ आईपीसी की कई धाराओं और यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा कानून (पोक्सो) की धाराओं समेत गोवा बाल अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.

 

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