18 फीसद जीएसटी लगने से महंगा हुआ बिजली कनेक्शन लेना

लखनऊ। विद्युत सेवाओं पर 18 फीसद जीएसटी लगाने के पावर कारपोरेशन के नए आदेश ने जहां बिजली कनेक्शन को अचानक महंगा कर दिया है, वहीं विभाग की अन्य सेवाओं में भी इसी अनुपात में इजाफा हो गया है। बिजली से संबंधित सेवाओं पर जीएसटी लगाने को गलत ठहराते हुए उपभोक्ता परिषद ने केंद्र व राज्य सरकार से इसे समाप्त करने की मांग की है।

पावर कारपोरेशन के उप महाप्रबंधक कारपोरेट टैक्स प्रभात कुमार गुप्ता की ओर से बीती 22 मई को कारपोरेशन की रेगुलेटरी अफेयर्स इकाई के मुख्य अभियंता को भेजे पत्र में बताया गया था कि मिसलेनियस चार्जेस में शामिल सभी सेवाओं पर जीएसटी की सामान्य सेवा दर लागू होगी, जो वर्तमान में 18 फीसद है। रेगुलेटरी अफेयर्स इकाई के मुख्य अभियंता ने इस पर अमल के लिए आइटी सेल के अधीक्षण अभियंता को पत्र भेज दिया है। दूसरी तरफ उप्र राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने गुपचुप जारी हुए आदेश को गलत ठहराया है।

परिषद अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि नियामक आयोग द्वारा जारी टैरिफ आदेश में किसी भी बदलाव के लिए आयोग से अनुमति जरूरी है, जबकि कारपोरेशन ने इसकी अनुमति नहीं ली है। परिषद अध्यक्ष ने कहा कि रेगुलेटरी सरचार्ज के तौर पर प्रदेश के विद्युत उपभोक्ता पहले से ही पांच से 20 फीसद तक टैक्स अदा कर रहे हैं, इसलिए अलग से जीएसटी वसूलने का कोई औचित्य नहीं है।

वर्मा ने कहा कि प्रोसेसिंग फीस, सिस्टम लोडिंग चार्ज व मीटर कॉस्ट पर 18 फीसद जीएसटी लगाने से नए कनेक्शनों की दरों में बड़े पैमाने पर इजाफा हो रहा है। परिषद का कहना है कि बिजली सेवाओं पर जिस तर कभी सर्विस टैक्स नहीं लिया गया, उसी तरह अब जीएसटी भी नहीं लिया जाना चाहिए। जीएसटी लगाये जाने को परिषद ने हर घर को कनेक्शन योजना के लिए भी झटका बताया है।

15 फीसद तक महंगा हुआ कनेक्शन

बिजली सेवाओं पर 18 प्रतिशत जीएसटी ने नए कनेक्शन को 15 फीसद तक महंगा कर दिया है। कारपोरेशन के अधिकारियों ने बताया कि एक किलोवाट का घरेलू कनेक्शन जो अब तक 1755 रुपये में मिलता था, वह जीएसटी लगने से 2017 रुपये का हो जाएगा। इसी तरह तीन किलोवाट का घरेलू कनेक्शन 2705 रुपये से 2973 रुपये और तीन किलोवॉट का कॉमर्शियल कनेक्शन 5405 रुपये से बढ़कर 5838 रुपये हो जाएगा।

 

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