900 बार और क्लबों को फरमान

संभव है कि अब देश की राजधानी दिल्ली के क्लबों और रेस्ट्रो-बार्स में आपको डीजे का संगीत सुनने को नहीं मिले. एक्साइज डिपार्टमेंट ने सर्कुलर जारी कर शहर के 900 से ज्यादा बार और क्लबों को एक पुराने नियम की याद दिलाई है. इस नियम के तहत आप इस तरह की जगहों पर रिकॉर्डेड म्यूजिक नहीं बजा सकते. यदि यह नियम सख्ती से लागू कराया जाता है तो किसी भी क्लब, पब, बार और रेस्ट्रो में कस्टमर्स के लिए डीजे वाला म्यूजिक नहीं बजाया जा सकेगा.

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इस नियम की वजह से डीजे के आकर्षण पर असर पड़ने की आशंका है क्योंकि डीजे गाने आमतौर पर पॉपुलर बीट्स की रीमिक्स के लिए ही जाने जाते हैं. एक अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली के एक्साइज कमिश्नर अमजद टाक ने कहा- यह सब एक्साइज रूल 2010 के अनुसार है. जिसमें लिखा है कि जितने भी लाउंज, पब्स और रेस्ट्रो बार शहर में हैं, उनके पास एल-17 लाइसेंस होना चाहिए. इस लाइसेंस के नियमों के अनुसार गेस्ट्स के लिए सिर्फ प्रोफेशनल लाइव सिंगर या इंस्ट्रूमेंट ही प्ले कराया जा सकता है. रिकॉर्डेड म्यूजिक को प्ले करना इसकी अवहेलना माना जाएगा.

बता दें कि रिहाएशी इलाकों में इस तरह के बार्स पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी, लेकिन अब लोगों की शिकायतों के बाद प्रशासन सक्रिय हुआ है और एक्शन लिया जा रहा है. हालांकि ऐसा करने से तमाम डीजे प्ले करने वालों की नौकरी पर खतरा जरूर आ गया है. क्योंकि तमाम बार और क्लबों में डीजे वाले ही रिकॉर्डेड म्यूजिक प्ले कर अब तक लोगों का मनोरंजन कर रहे थे.

 

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