FTII विवाद मामले हाईकोर्ट ने छात्रों और महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया
पुणे। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान (एफटीआईआई) में जारी विवाद को लेकर दाखिल एक जनहित याचिका पर बांबे हाई कोर्ट ने केंद्रीय सूचना व प्रसारण और गृह मंत्रालय, महाराष्ट्र सरकार और एफटीआईआई के छात्र नेताओं को नोटिस जारी किया है।
सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत ढांडा की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर जस्टिस वीएम कनाडे और जस्टिस शालिनी फणसलकर जोशी ने नोटिस जारी किया है। इसमें एफटीआईआई में जारी हड़ताल समाप्त कराने की मांग की गई है। याचिका में केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्रालय और गृह मंत्रालय को उत्तरदायी बताते हुए कहा गया है कि केंद्र एफटीआईआई में जारी विवाद को समाप्त कराने का रास्ता निकाल सकता है।
इसमें यह भी आग्रह किया गया है कि जो छात्र कक्षाओं में पढ़ना चाहते हैं उन्हें पुलिस सुरक्षा में इसकी अनुमति दी जानी चाहिए। याचिका में केंद्र को भविष्य में इस तरह के संस्थानों के प्रमुखों की नियुक्ति के संबंध में पारदर्शी नीति बनाने का निर्देश देने का भी आग्रह किया गया है। याचिकाकर्ता के वकील जयप्रकाश ढांडा ने बताया कि एफटीआईआई के अध्यक्ष पद पर टीवी कलाकार गजेंद्र चौहान की नियुक्ति को लेकर संस्थान के छात्रों में आक्रोश है। इसके विरोध में वे 12 जून से कक्षाओं को बहिष्कार कर रहे हैं।
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