गाजीपुर: बाहुबली विधायक के बेटों की अग्रिम जमानत अर्जी कोर्ट से खारिज

खबर गाजीपुर से है। जहां बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी और उनके परिवार की मुसीबतें अभी कम होती नहीं दिखती।

खबर गाजीपुर से है। जहां बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) और उनके परिवार की मुसीबतें अभी कम होती नहीं दिखती। मऊ के विधायक मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) पिछले 16 साल से जहां जेल में बंद है वही उनके दोनों बेटों पर भी फोर्जरी और गलत तरीके से प्रॉपर्टी रजिस्ट्री कराकर अवैध रूप से शॉपिंग कांपलेक्स और होटल बनाने का मुकदमा गाजीपुर की सदर कोतवाली में दर्ज है। जिनकी अग्रिम जमानत अर्जी आज गाज़ीपुर जिला एवं सत्र न्यायालय कोर्ट के एडीजे न्यायालय में आज पेश हुई लेकिन विद्वान न्यायाधीश ने उसे खारिज कर दिया जबकि इसी मुकदमे में सादिक नाम का एक आरोपी जो जेल में बंद है, उसकी रेगुलर बैल भी खारिज कर दी गई है।

ये भी पढ़े-रामपुर: जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन के मामले में एडीएम की कोर्ट में सुनवाई आज

पिछले दिनों गाजीपुर में मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) के परिवार से जुड़े गोदाम शॉपिंग मॉल और भवनों पर प्रशासन का बुलडोजर गरजा था जिसमें उनकी तमाम बिल्डिंग जमीन दोस्त कर दी गई थी उसके बाद से उनके परिवार के कई सदस्यों के ऊपर केस भी दर्ज हुए जिसमें मुख्तार अंसारी के दोनों बेटे उमर अंसारी और अब्बास अंसारी फरार चल रहे हैं।

इस मामले में गाजीपुर के सरकारी वकील जयप्रकाश सिंह ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि आज मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) के दोनों बेटों की और जेल में निरुद्ध शादी की जमानत अर्जी विद्वान न्यायाधीश ने खारिज कर दी है। इनके खिलाफ कोतवाली में दर्ज मुकदमा संख्या- 689/20 में धारा 420, 423, 465, 467, 468, 471, 474, 477A एवम 120B IPC के तहत विधायक मोख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी और उमर अंसारी फरार है। जबकि एक मुजरिम जो जेल में बंद है, उसकी रेगुलर बेल अर्जी भी हुई खारिज।

 

देश-विदेश की ताजा ख़बरों के लिए बस करें एक क्लिक और रहें अपडेट 

हमारे यू-टयूब चैनल को सब्सक्राइब करें :

हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें :

कृपया हमें ट्विटर पर फॉलो करें:

हमारा ऐप डाउनलोड करें :

हमें ईमेल करें : [email protected]

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button