कॉल करने से पहले जान लें दूरसंचार विभाग का ये बदला नियम, जल्द होगा लागू

टेक्नोलॉजी के इस बदलते दौर में दूरसंचार विभाग (Department of Telecommunications) ने बड़ा फैसला लिया है।

टेक्नोलॉजी के इस बदलते दौर में दूरसंचार विभाग (Department of Telecommunications) ने बड़ा फैसला लिया है। तेज़ी से खत्म हो रही मोबाइल नंबर सीरीज को देखते हुए विभाग की ओर से कॉलिंग के एक बड़े नियम में बदलाव किया जा रहा है। विभाग ने लैंडलाइन (Landline) से मोबाइल (Mobile Phone) पर कॉल से जुड़े नियम में बदलाव करने का फैसला लिया है। अब लैंडलाइन से मोबाइल पर कॉल करने के लिए जीरो लगाना अनिवार्य कर दिया गया है।

बता दें कि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (Telecom Regulatory Authority of India) ने इस तरह के कॉल के लिए 29 मई 2020 को नंबर से पहले ‘शून्य’ (0) लगाने की सिफारिश की थी, जिसे मंजूर कर लिया गया है। इससे दूरसंचार सेवाप्रदाता कंपनियों को अधिक नंबर बनाने में मदद मिलेगी।

दूरसंचार विभाग ने 20 नवंबर को एक सर्कुलर में बताया है कि लैंडलाइन से मोबाइल पर कॉल करने के तरीके में बदलाव की ट्राई की सिफारिश को मंजूर कर लिया गया है। इस सर्कुलर के मुताबिक, इस नियम के लागू होने के बाद लैंडलाइन से मोबाइल पर कॉल करने के लिए नंबर से पहले शून्य डायल लगाना होगा।

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विभाग ने कहा कि दूरसंचार कंपनियों को लैंडलाइन के सभी ग्राहकों को शून्य डायल करने की सुविधा देनी होगी, जो कि अभी अपने क्षेत्र से बाहर के कॉल करने के लिए उपलब्ध है। सर्कुलर में कहा गया कि फिक्स्ड लाइन स्विच में उपयुक्त एलान किया जाए, जिससे फिक्स्ड लाइन सब्सक्राइबर्स को सभी फिक्स्ड से मोबाइल कॉल के लिए आगे ‘0’ डायल करने की जरूरत के बारे में बताया जाए।

कॉल करने के नियम में इस बदलाव से दूरसंचार कंपनियों को मोबाइल सेवाओं के लिए 254.4 करोड़ अतिरिक्त नंबर सृजित करने की सुविधा मिलेगी, जो कि भविष्य की जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगी।

 

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