बड़ी खबर: राजा भैया को हुई उम्रकैद की सजा, जानें क्या है पूरा मामला…

उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले की एक अदालत ने छह साल पुराने मामलें में राजा भैया समेत एक और व्यक्ति को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इतना ही नहीं उन पर तीस-तीस हजार रुपये जा जुर्माना लगाया है। 

उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले की एक अदालत ने छह साल पुराने मामलें में राजा भैया समेत एक और व्यक्ति को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इतना ही नहीं, उन पर तीस-तीस हजार रुपये जा जुर्माना लगाया है। 

बड़ी न्यूज़ एजेंसी को बताया कि…

6 साल पुराने एक युवक की हत्या के मामले में दोषी साबित हुए दो व्यक्तियों को सोमवार को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही उन पर 30-30 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। जिले के सहायक लोक अभियोजक (एडीजीसी) सुशील कुमार सिंह ने मंगलवार को एक बड़ी न्यूज़ एजेंसी को बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायालय की न्यायाधीश निहारिका चौहान की अदालत ने कर्वी कोतवाली क्षेत्र के सीतापुर कस्बे के रामघाट में 13 फरवरी 2014 की शाम गोपाल तिवारी (30) की हत्या के मामले में दोषी पाए गए राजा भइया यादव और राजू पाठक को उम्रकैद की सजा सुनाई गयी है।

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फिर रात में वह वापस घर नहीं लौटा और..

उन्होंने बताया कि दोनों दोषियों को उम्रकैद के साथ तीस-तीस हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। अदालत ने जुर्माने का आधा पैसा  मृतक गोपाल की पत्नी बिट्टो देवी को देने के आदेश दिए हैं। उन्होंने बताया कि बताया कि गोपाल तिवारी 13 फरवरी 2014 की शाम करीब सात बजे रामघाट घूमने गया था।

फिर रात में वह वापस घर नहीं लौटा और अगले दिन सुबह उसका शव मंदाकिनी नदी के नए पुल के नीचे पाया गया था।  पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में उसकी गला दबाकर हत्या किए जाने की पुष्टि हुई थी।  उन्होंने बताया कि इस मामले में मृतक के भाई गुलजारी तिवारी ने पुरानी रंजिश में राजा भइया यादव व राजू पाठक के खिलाफ हत्या का आरोप लगाते हुए कर्वी कोतवाली में 14 फरवरी को प्राथमिकी दर्ज करवाई थी।

 

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