दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने डिसइंफेक्शन टनल को बंद करने का दिया आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना से बचाव के नाम पर इस्तेमाल हो रहे डिसइंफेक्शन टनल बंद करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने केंद्र से कहा कि वह एक महीने के भीतर इस बारे में निर्देश जारी करे।

सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना से बचाव के नाम पर इस्तेमाल हो रहे डिसइंफेक्शन टनल बंद करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने केंद्र से कहा कि वह एक महीने के भीतर इस बारे में निर्देश जारी करे। सरकार यह स्वीकार कर चुकी है कि लोगों पर केमिकल का छिड़काव शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है।

यह भी पढ़िए: बागपत : गन्ना क्रय केंद्र लगवाने की मांग को लेकर धरने पर बैठे किसान की हुई तबियत खराब

पिछले 07 सितम्बर को केंद्र सरकार ने कहा था कि कोरोना से बचाव के लिए डिसइंफेक्शन टनल का इस्तेमाल सही नहीं है। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि इसमें होने वाला छिड़काव शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर ये नुकसान पहुंचा सकते हैं तो इस पर रोक क्यों नहीं लगा रहे हैं। तब मेहता ने कोर्ट को बताया कि डिसइंफेक्शन टनल का इस्तेमाल बंद करने के लिए निर्देश जारी कर दिया जाएगा।

याचिका लॉ छात्र गुरसिमरन सिंह नरुला ने दायर की थी। याचिका में डिसइंफेक्शन टनल का इस्तेमाल बंद करने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया था कि विश्व स्वास्थ्य संगठन और दूसरे अथॉरिटीज ने इस टनल के दुष्परिणाम के बारे में चेतावनी दी है। याचिका में कहा गया था कि कोरोना संकट के दौरान डिसइंफेक्शन उपकरणों के विज्ञापन की बाढ़ आ गई है।

 

देश-विदेश की ताजा ख़बरों के लिए बस करें एक क्लिक और रहें अपडेट 

हमारे यू-टयूब चैनल को सब्सक्राइब करें :

हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें :

कृपया हमें ट्विटर पर फॉलो करें:

हमारा ऐप डाउनलोड करें :

हमें ईमेल करें : [email protected]

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button